नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2024
अधिसूचना
क्रमांक 2076/5590/2023/18.— विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1582/5590/ 2023/18, दिनांक 29-02-2024 में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 38 की उपधारा (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए श्री सरोज जायसवाल, पार्षद वार्ड क्रमांक 05, नगर पंचायत पांडातराई, जिला-कबीरधाम को पार्षद पद के लिये निर्योग्य पाए जाने के कारण पार्षद वार्ड क्रमांक 05, नगर पंचायत पांडातराई का पद रिक्त घोषित किया गया है।
2. उक्त अधिसूचना में ''वार्ड क्रमांक 05'' के स्थान पर ''वार्ड क्रमांक 06'' पढ़ा जावे। अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2024 क्रमांक 2076/5590/2023/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2076/5590/2023/18 दिनांक 19-03-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 19th March 2024
NOTIFICATION
No. 2076 /5590/2023/18.— In the department's notification number 1582/5590/2023/18, dated 29-02-2024, Shri Saroj Jaiswal Councillor Ward no. 5 Nagar Panchayat Pandatarai District-Kabirdham found disqualified under section 38(2) of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) hence in exercise of powers conferred by section 38(2) of Chhattisgarh Municipality Act 1961 the State Govt. hereby declares post of counciller of ward no.5, Nagar Panchayat Pandatarai vacant.
2. In the said notification, instead of "ward number 05", "ward number 06" should be read.