महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 मार्च 2024
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट).— छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/ मबावि/50 (पार्ट) दिनांक 17-12-2023, एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट-01) दिनांक 17-12-2023, के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया गया था ।
राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं में आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता हैः-
| क्र. | शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता | बाल गृह का पता | जिला | बाल देखरेख संस्था की प्रकृति | वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता | पंजीयन क्रमांक | |
| बालक बालिका | |||||||
| 1 | प्रतिज्ञा विकास संस्थान, म.नं. 231, पंचशील एकेडमी क े पीछे, मुक्तनगर, पद्यमनाभपुर, दुर्ग, (छ.ग.) | खुला आश्रयगृह (बालिका), तेलीबांधा, जल विहार कॉलोनी, मकान नं.-17 रायपुर (छ.ग.) | रायपुर | खुला आश्रयगृह (बालिका) | - | 25 | 14/RPR/17-18 |
| 2 | बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता-मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होमगार्ड केम्प के सामने, क ुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग.) | मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, कुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग.) | बिलासपुर | विशेषीकृत दत्तक ग ्रहण एजेन्सी | 20 | 01/BSP/16-17 |
2. संस्था का निरीक्षण राज्य /जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।
3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.