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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)

Published 03 April 2024

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
160
Notification no.
क्र. 3460/डी. 32/21-अ/प्रारू./छ.ग./24
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-04-03.160
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2024 चैत्र14, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर , दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्र. 3460 /डी. 32/ 21 -अ / प्रारू./ छ.ग. / 24. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 27-03-2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

319 320

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2024

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 3 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम , 2024

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 (क्र. 19 सन् 1958 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा 1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

मूल अधिनियम का संशोधन..

2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 के खण्ड (क), धारा 25 एवं 26 को छोड़कर,-

(1) शब्द "जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द " प्रधान जिला न्यायाधीश " प्रतिस्थापित किया जाये;

(2) शब्द. "अपर जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द " जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये;

(३) शब्द "व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये; और छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2024

320(1) (4) शब्द "व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द " व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 2 का 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-

संशोधन.

"(क) "उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग" से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीशों का संवर्ग, और इसमें सम्मिलित है प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) , जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) तथा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर);"

धारा 18 का

संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द "जिला न्यायालय " के स्थान पर, शब्द "प्रधान जिला न्यायालय" प्रतिस्थापित किया जाये ।

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्र. 3460 /डी. 32/ 21 -अ / प्रारू./ छ.ग. /24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 03-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

320 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2024

CHHATTISGARH ACT

(No. 3 of 2024 )

THE CHHATTISGARH CIVIL COURTS ( AMENDMENT ) ACT , 2024 An Act further to amend the Chhattisgarh Civil Courts Act , 1958 ( No. 19 of 1958 ) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- fifth Year of the Republic of India , as follows: -

Short title and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Civil (Amendment) Act , 2024 . Courts

(2 ) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

2.

Amendment of the Principal Act .

In the Chhattisgarh Civil Courts Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) , (hereinafter referred to as the Principal Act) , except clause ( a) of Section 2 , Section 25 and 26 , -

(1) for the words " District Judge" , wherever they occur , the words " Principal District Judge " shall be substituted ;

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2024

320( 3) (2) for the words " Additional District Judge " , wherever they occur , the words " District Judge" shall be substituted ;

(3) for the words " Civil Judge Class - I " , wherever they occur , the words " Civil Judge Senior Division " shall be substituted ; and

(4) for the words " Civil Judge Class - II " , wherever they occur , the words " Civil Judge , Junior Division " shall be substituted .

3.

Amendment of Section 2 .

For clause ( a) of Section 2 of the Principal Act , the following shall be substituted , namely: - "(a)" cadre of higher judicial service " means the cadre of District Judges and shall include the Principal District Judge , District Judge (Super Time Scale) , District Judge (Selection Grade ) and District Judge (Entry Level ) ; " 320(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2024

4.

Amendment of Section 18 .

In Section 18 of the Principal Act , for the words " District Court " , the words " Principal District Court " shall be substituted .

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 03 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-04-03.160/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-04-03.160.