00000000000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 160]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2024 चैत्र14, शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 3 अप्रैल 2024
क्र. 3460 /डी. 32/ 21 -अ / प्रारू./ छ.ग. / 24. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 27-03-2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
319 320
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2024
छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 3 सन् 2024)
छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम , 2024
छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 (क्र. 19 सन् 1958 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा 1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
मूल अधिनियम का संशोधन..
2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 के खण्ड (क), धारा 25 एवं 26 को छोड़कर,-
(1) शब्द "जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द " प्रधान जिला न्यायाधीश " प्रतिस्थापित किया जाये;
(2) शब्द. "अपर जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द " जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये;
(३) शब्द "व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये; और छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2024
320(1) (4) शब्द "व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द " व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये ।
धारा 2 का 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
संशोधन.
"(क) "उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग" से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीशों का संवर्ग, और इसमें सम्मिलित है प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) , जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) तथा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर);"
धारा 18 का
संशोधन.
4. मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द "जिला न्यायालय " के स्थान पर, शब्द "प्रधान जिला न्यायालय" प्रतिस्थापित किया जाये ।
अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2024
क्र. 3460 /डी. 32/ 21 -अ / प्रारू./ छ.ग. /24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 03-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
320 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2024
CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2024 )
THE CHHATTISGARH CIVIL COURTS ( AMENDMENT ) ACT , 2024 An Act further to amend the Chhattisgarh Civil Courts Act , 1958 ( No. 19 of 1958 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- fifth Year of the Republic of India , as follows: -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Civil (Amendment) Act , 2024 . Courts
(2 ) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
2.
Amendment of the Principal Act .
In the Chhattisgarh Civil Courts Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) , (hereinafter referred to as the Principal Act) , except clause ( a) of Section 2 , Section 25 and 26 , -
(1) for the words " District Judge" , wherever they occur , the words " Principal District Judge " shall be substituted ;
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2024
320( 3) (2) for the words " Additional District Judge " , wherever they occur , the words " District Judge" shall be substituted ;
(3) for the words " Civil Judge Class - I " , wherever they occur , the words " Civil Judge Senior Division " shall be substituted ; and
(4) for the words " Civil Judge Class - II " , wherever they occur , the words " Civil Judge , Junior Division " shall be substituted .
3.
Amendment of Section 2 .
For clause ( a) of Section 2 of the Principal Act , the following shall be substituted , namely: - "(a)" cadre of higher judicial service " means the cadre of District Judges and shall include the Principal District Judge , District Judge (Super Time Scale) , District Judge (Selection Grade ) and District Judge (Entry Level ) ; " 320(4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2024
4.
Amendment of Section 18 .
In Section 18 of the Principal Act , for the words " District Court " , the words " Principal District Court " shall be substituted .
सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.