गृह विभाग (सी-अनुभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2024
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-4/गृह-सी/2024.— इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 16-02-2024 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रकिया में हुई अनियमितता की शिकायतों के संबंध में जिला बालोद के थाना अर्जुन्दा में भा.द.वि.सं. की धारा 420, 120- बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7,7-क एवं 12 के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 28/2024 व थाना-एसीबी/ईओडब्ल्यू, जिला रायपुर में भा.द.वि.सं. की धारा 420, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7,7-क एवं 12 के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 05/2024 की जांच करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र का सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार की सहमति प्रदान की गई थी।
शाखा प्रमुख, सीबीआई/एसीबी, छत्तीसगढ़, माना, रायपुर के पत्र क्रमांक CGPSC Exam 2021- matter/CBI/ACB/CG/Raipur/529, Dt. 21-03-2024 एवं CGPSC Exam 2021-matter/CBI/ACB/CG/Raipur/647, Dt. 08-04-2024 के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित संशोधन किया जाता है।
संशोधन
उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित ''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018'' के स्थान पर ''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018)'' पढ़ा जावे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, उप-सचिव.