गृह विभाग, सी-अनुभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 9 अप्रैल 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007.— यतः राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/07, दिनांक 12 अप्रैल, 2023 में वृद्धि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छः अग्र (फ्रंट) संगठनों-दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, कांतिकारी आदिवासी महिला संघ, कांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।
यह अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2024 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 9 अप्रैल 2024
क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 09-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 9th April 2024NOTIFICATION
F.No. 4-101/Home-c/2007.— Whereas the State Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), extends the notification of this Department F.No. 4-101/Home- c/2007 dated 12 April 2023 and declares Communist Party of India (Maoist) and its six front Dandkarayan Adhivasi Kishan Majdoor Sangh, Krantikari Adhivasi Mahila Sangh, Krantikari Adhivasi Balak Sangh, Krantikari Kishan Committee, Mahila Mukti manch, R.P.C. & Jantana Sarkar Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.
This Notification will remain in force for one year with effect from 12 April 2024.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.