वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट). - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, घोेषित करती है कि नीचे उल्ेिलखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नंबर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर ''आरक्षित वन'' के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलरामपुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
| जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, तहसील-बलरामपुर, वनमण्डल-बलरामपुर, परिक्षेत्र -बलरामपुर | |||||
| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग ्राम का नाम जहां खण्ड स्थित हैं | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल (हे.में) | अवस्थिति/सीमाएं |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | सवनी (अ) | 0032/सवनी | 647 | 10.800 | उत्तर :-ग्राम सवनी के खसरा न. 656/2, 641, 643, 642, 644, 646, 645 एवं 640 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 46 से मुनारा क्रमांक 08 तक पूर्व ः-वन खण्ड सेमरसोत की पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक 08 से 05 तक दक्षिण ः-वन खण्ड सेमरसोत के उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक पश्चिम ः-ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 650, 652, 653, 655/3, 656/13 एवं 656/11 के पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 67 से 46 तक |
| 648 | 1.000 | ||||
| 649 | 18.000 | ||||
| 651 | 0.110 | ||||
| 655/2 | 1.030 | ||||
| योग :- | 30.94 |
| 2 | सवनी (ब) | 0032/सवनी | 657 | 2.800 | उत्तर ः-वनखण्ड रंगनाथ की दक्षिणी सीमा, मुनारा क्रमांक 46 से 40 तक पूर्व ः- खसरा क्रमांक 656/15 एवं 656/1 के पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक 41 से मुनारा क्रमांक 35 तक दक्षिण ः-ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 656/14, 656/2 656/13, 656/3, 656/12, 656/5 एवं 656/10 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 35 से 11 तक पश्चिम :-ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 656/7, 656/6, 659/1 के पूर्वी एवं उत्तरी सीमा से वन खण्ड रंगनाथ तक मुनारा क्रमांक 11 से 01 तक |
| 658 | 6.580 | ||||
| योग :- | 9.38 | ||||
| 3 | सवनी (स) | 0032/सवनी | 659/2 | 5.24 | उत्तर ः-वनखण्ड रंगनाथ की दक्षिणी सीमा, मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक पूर्व ः- ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 659/9, 655/1, 655/3, 654 एवं 653 के पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक 27 से 16 तक दक्षिण ः- ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 652, 655, 654 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 16 से 07 तक पश्चिम ः- ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 662 एवं 661 के पूर्वी सीमा से मुनारा क्रमांक 07 से 04 तक |
| 660 | 1.82 | ||||
| योग :- | 7.06 | ||||
| 4 | सवनी (द) | 0032/सवनी | 659/2 | 2.65 | उत्तरः- ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 675, 676, 674 एवं 669 के दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 02 से 12 तक रंगनाथ वनखण्ड की सीमातक पूर्वः- वनखण्ड रंगनाथ की पश्चिमी सीमा एवं खसरा क्रमांक 662 की पश्चिमी सीमा, मुनारा क्रमांक 12 से 15 तक दक्षिणः- ग्राम सवनी के खसरा क्रमांक 666 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 15 से 01 तक पश्चिम :- ग्राम खजुरी की ग्राम सीमा, मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक |
| योग :- | 2.65 | ||||
| महायोग | 50.03 |
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलरामपुर अनुभाग इस प्रयोजन हेतु धारा 4(1) (ग) के अंतर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी होंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट) दिनांक 24-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 24th April 2024
NOTIFICATION
No./F 5-01/2023/10-2(Part) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as ''Reserved Forest'' and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue) Balrampur sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-
SCHEDULE
| District-Balrampur– Ramanujganj, Tahsil–Balrampur, Forest Division–Balrampur, Range- Balrampur | |||||
| S.No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated | Khasra Number | Area (in Hec.) | Situation/Limits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Souni(A) | 0032/Souni | 647 | 10.800 | North:- Khasra No. of village Savani. Southern boundary of 656/2, 641, 643, 642, 644, 646, 645 and 640 from Munara No. 46 to Munara No. 08. E ast:- Western border of forest block Semarsot from Munara No. 08 to 05. S outh:- Northern border of forest block Semarsot from Munara No. 05 to 01. W est:- Eastern border of Khasra No. 650, 652, 653, 655/3, 656/13 and 656/11 of village Savni, from Munara No. 67 to 46. |
| 648 | 1.000 | ||||
| 649 | 18.000 | ||||
| 651 | 0.110 | ||||
| 655/2 | 1.030 | ||||
| Total | 30.94 | ||||
| 2 | Souni(B) | 0032/Souni | 657 | 2.800 | North:- Southern border of Forest Block Ranganath, Munara No. 46 to 40. East:- Western border of Khasra No. 656/15 and 656/1 from Munara No. 41 to Munara No. 35. South:- Northern border of Khasra No. 656/14, 656/2, 656/13, 656/3, 656/12, 656/5 and 656/10 of village Savni from Munara No. 35 to 11. West:- From the eastern and northern border of Khasra No. 656/7, 656/6, 659/1 of village Savani to forest block Ranganath, Munara No. 11 to 01. |
| 658 | 6.580 | ||||
| Total | 9.38 | ||||
| 3 | Souni(C) | 0032/Souni | 659/2 | 5.24 | North:- Southern border of Forest Block Ranganath, Munara No. 04 to 01. East:- Western border of Khasra No. 659/9, 655/1, 655/3, 654 and 653 of village Savni from Munara No. 27 to 16. South:- Northern boundary of Khasra No. 652, 655, 654 of village Savani from Munara No. 16 to 07. West:- From the eastern border of Khasra No. 662 and 661 of village Savani to Munara No. 07 to 04. |
| 660 | 1.82 | ||||
| Total | 7.06 |
| 4 | Souni(D) | 0032/Souni | 659/2 | 2.65 | North:- Southern border of Khasra No. 675, 676, 674 and 669 of village Savni, Munara No. 02 to 12 till the border of Ranganath forest block. East:- Western border of Vankhand Ranganath and western border of Khasra No. 662, Munara No. 12 to 15. South:- Northern boundary of Khasra No. 666 of village Savni, from Munara No. 15 to 01. West:- Village boundary of village Khajuri, Munara No. 01 to 02. |
| Total | 2.65 | ||||
| Grand Total | 50.03 |
Sub-Division Officer (Revenue), Balrampur Sub-Division Shall be the Forest Settlement Officer Under Section 4(1) (C) for this purpose.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.