वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट-1) .- भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर ''आरक्षित वन'' के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गंडई उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात्् :-
अनुसूची
| जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, तहसील-साल्हेवारा, वनमंडल-खैरागढ़, परिक्षेत्र-साल्हेवारा | |||||
| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का क्र. एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वन खण्ड स्थित है | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हे. में) | अवस्थिति/सीमाएं |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | खादी-अ | पटवारी हल्का 02 ग ्राम खादी रा.नि. साल्हेवारा | 525/1 | 3.906 | निकटतम वनकक्ष पी-117 की सीमा उत्तर :- अस्थायी मुनारा क्र. 10 से 38 पूर्व :- अस्थायी मुनारा क्र. 38 से 56 दक्षिण :- अस्थायी मुनारा क्र. 56 से 79 पश्चिमः- अस्थायी मुनारा क्र. 79 से 103 एवं 103 से 1 तथा 1 से 10 |
| 524/1 | 1.153 | ||||
| 524/2 | 1.153 | ||||
| 520 | 0.906 | ||||
| 521 | 0.105 | ||||
| 525/2 | 2.023 | ||||
| 522/3 | 1.570 | ||||
| 522/2 | 1.489 | ||||
| 2. | पटवारी हल्का 05 ग ्राम जामगांव रा.नि. साल्हेवारा | 401/1 | 0.534 | ||
| 401/2 | 0.538 | ||||
| 404/1 | 0.478 | ||||
| 404/2 | 0.494 | ||||
| 3. | पटवारी हल्का 05 ग ्राम आमगांव रा.नि. साल्हेवारा | 482/2 | 0.361 | ||
| 481 | 1.578 | ||||
| 504/1 | 0.327 |
| 504/4 | 0.559 | ||||
| 504/8 | 0.231 | ||||
| 482/3 | 0.720 | ||||
| 480/4 | 0.255 | ||||
| 480/2 | 0.232 | ||||
| 492/3 | 0.696 | ||||
| 503/2 | 0.770 | ||||
| 501/1 | 0.102 | ||||
| 501/2 | 0.522 | ||||
| 501/3 | 0.105 | ||||
| 501/4 | 0.105 | ||||
| 501/5 | 0.105 | ||||
| 501/6 | 0.105 | ||||
| 500 (Part) | 1.618 | ||||
| 494(Part) | 0.809 | ||||
| 495/3 | 0.283 | ||||
| 496/2 | 0.478 | ||||
| 496/4 | 0.445 | ||||
| 495/7 | 0.141 | ||||
| 495/4 | 0.145 | ||||
| 496/1 | 0.664 | ||||
| 503/1 | 3.655 | ||||
| 497 | 0.648 | ||||
| 498 | 0.644 | ||||
| 496/3 | 0.465 | ||||
| 513/4 | 0.161 | ||||
| 510 | 0.688 | ||||
| 504/2 | 0.327 | ||||
| 503/3 | 0.546 | ||||
| 504/9 | 0.231 | ||||
| 483/5 | 0.214 | ||||
| 116/2 | 2.023 | ||||
| 495/5 | 0.286 | ||||
| 499 | 0.636 | ||||
| 483/6 | 0.210 | ||||
| 495/1 | 0.286 | ||||
| 118/1 | 0.113 | ||||
| 495/6 | 0.286 | ||||
| 514/2 | 1.137 | ||||
| 480/3 | 0.269 | ||||
| 480/1 | 0.269 | ||||
| 514/1 | 1.137 | ||||
| 508(Part) | 0.607 | ||||
| 513/2 | 0.583 | ||||
| 509 | 0.693 | ||||
| 492/2 | 0.696 | ||||
| 483/1 | 0.215 | ||||
| 513/3 | 0.778 | ||||
| 504/3 | 1.636 | ||||
| 504/7 | 0.462 | ||||
| 513/6 | 0.162 | ||||
| 512/8 | 0.069 | ||||
| योग - | 67 | 45.837 |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट-1) .- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2 (पार्ट-1) दिनांक 24-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 24th April 2024
NOTIFICATION
No.F 5-01/2023/10-2(Part-1).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as ''Reserved Forest'' and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Gandai sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-
SCHEDULE
| S.No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Forest Block is situated | Khasra Number | Area (In Hec.) | Situation / Limits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Khadi-A | P.H. 02 Village Khadi R.I. Salhewara | 525/1 | 3.906 | Nearest Compartment Boundry P-117 North :- Temporary Pillar No. 10 to 38 East :- Temporary Pillar No. 38 to 56 South :- Temporary Pillar No. 56 to 79 West :- Temporary Pillar No. 79 to 103 and 103 to 1 and 1 to 10 |
| 524/1 | 1.153 | ||||
| 524/2 | 1.153 | ||||
| 520 | 0.906 | ||||
| 521 | 0.105 | ||||
| 525/2 | 2.023 | ||||
| 522/3 | 1.570 | ||||
| 522/2 | 1.489 | ||||
| 2. | P.H. 05 Village Jamgaon R.I. Salhewara | 401/1 | 0.534 | ||
| 401/2 | 0.538 | ||||
| 404/1 | 0.478 | ||||
| 404/2 | 0.494 | ||||
| 3. | P.H. 05 Village Aamgaon R.I. Salhewara | 482/2 | 0.361 | ||
| 481 | 1.578 | ||||
| 504/1 | 0.327 | ||||
| 504/4 | 0.559 | ||||
| 504/8 | 0.231 | ||||
| 482/3 | 0.720 | ||||
| 480/4 | 0.255 | ||||
| 480/2 | 0.232 | ||||
| 492/3 | 0.696 | ||||
| 503/2 | 0.770 | ||||
| 501/1 | 0.102 | ||||
| 501/2 | 0.522 | ||||
| 501/3 | 0.105 | ||||
| 501/4 | 0.105 | ||||
| 501/5 | 0.105 | ||||
| 501/6 | 0.105 | ||||
| 500 (Part) | 1.618 | ||||
| 494(Part) | 0.809 | ||||
| 495/3 | 0.283 | ||||
| 496/2 | 0.478 | ||||
| 496/4 | 0.445 | ||||
| 495/7 | 0.141 | ||||
| 495/4 | 0.145 | ||||
| 496/1 | 0.664 | ||||
| 503/1 | 3.655 | ||||
| 497 | 0.648 | ||||
| 498 | 0.644 | ||||
| 496/3 | 0.465 | ||||
| 513/4 | 0.161 | ||||
| 510 | 0.688 | ||||
| 504/2 | 0.327 | ||||
| 503/3 | 0.546 | ||||
| 504/9 | 0.231 | ||||
| 483/5 | 0.214 | ||||
| 116/2 | 2.023 | ||||
| 495/5 | 0.286 | ||||
| 499 | 0.636 |
483/6 0.210
495/1 0.286 118/1 0.113 495/6 0.286 514/2 1.137 480/3 0.269 480/1 0.269 514/1 1.137 508(Part) 0.607 513/2 0.583 509 0.693 492/2 0.696 483/1 0.215 513/3 0.778 504/3 1.636 504/7 0.462 513/6 0.162 512/8 0.069
Total - 67 45.837 By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट-1).- भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर ''आरक्षित वन'' के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गंडई उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात्् :-
अनुसूची
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, तहसील-साल्हेवारा, वनमंडल-खैरागढ़, परिक्षेत्र-साल्हेवारा
अवस्थिति/सीमाएं स. क्र.
वन खण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे. में)
पटवारी हल्का क्र. एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वनखण्ड स्थित है
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. खादी-ब प.ह. 05
ग्राम जामगांव रा.नि. साल्हेवारा
2. प. ह. 05 ग्राम आमगांव रा.नि. साल्हेवारा
399/5 0.593 निकटतम वनकक्ष पी-117 की सीमा उत्तर :- अस्थायी मुनारा क्र. 3 से 7 399/3 0.295 400/2 0.967 पूर्व :- अस्थायी मुनारा क्र. 7 से 17 399/2 0.295 दक्षिण :- अस्थायी मुनारा क्र. 17 से 20 399/6 0.594 पश्चिमः- अस्थायी मुनारा क्र. 20 से 25 399/1 0.295 एवं 25 से 1 तथा 1 से 3 399/4 0.295 477/1 0.635 477/3 1.910 477/4 0.635 477/5 0.640 योग - 11 7.154 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट-1).-भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2 (पार्ट-1) दिनांक 24-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 24th April 2024
NOTIFICATION
No./F 5-01/2023/10-2(Part-1) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as ''Reserved Forest'' and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Gandai sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-
SCHEDULE
District-Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai, Tahsil-Salhewara, Forest Division-Khairagarh, Range-Salhewara S.No. Name of
Situation / Limits
Khasra Number
Area (In Hec.)
Forest Block
Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Forest Block is situated
(6)
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Khadi-B P.H. 05
Village Jamgaon R.I. Salhewara
North :- Temporary Pillar No. 3 to 7 East :- Temporary Pillar No. 7 to 17 South :- Temporary Pillar No. 17 to 20 West :- Temporary Pillar No. 20 to 25 and 25 to 1 and 1 to 3 2. P.H. 05
Village Aamgaon R.I. Salhewara
399/5 0.593 Nearest Compartment Boundry P-117 399/3 0.295 400/2 0.967 399/2 0.295 399/6 0.594 399/1 0.295 399/4 0.295 477/1 0.635 477/3 1.910 477/4 0.635 477/5 0.640 Total - 11 7.154 By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDAY, Joint Secretary.
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट-1) .- भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर ''आरक्षित वन'' के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गंडई उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात्् :-
अनुसूची
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, तहसील-साल्हेवारा, वनमंडल-खैरागढ़, परिक्षेत्र-साल्हेवारा
अवस्थिति/सीमाएं स. क्र.
वन खण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे.
में)
पटवारी हल्का क्र.एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वनखण्ड स्थित है
(6)
उत्तर :- अस्थायी मुनारा क्र. 4 से 7 (1) (2) (3) (4) (5) 1. खादी-स प. ह. 05 ग्राम जामगांव रा.नि. साल्हेवारा
पूर्व :- अस्थायी मुनारा क्र. 7 से 13
416 0.688 निकटतम वनकक्ष पी-117 की सीमा 415 0.267 417/1 0.121 417/2 0.118 414/1 1.031
दक्षिण :- अस्थायी मुनारा क्र. 13 से 19
पश्चिमः- अस्थायी मुनारा क्र. 19 से 22 एवं 22 से 1 तथा 1 से 4
414/2 1.032 योग - 6 3.257 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2024
क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2(पार्ट-1) .-भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-01/2023/10-2 (पार्ट-1) दिनांक 24 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 24th April 2024
NOTIFICATION
No./F 5-01/2023/10-2(Part-1) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as ''Reserved Forest'' and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Gandai sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely :-
SCHEDULE
District-Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai, Tahsil-Salhewara, Forest Division-Khairagarh, Range-Salhewara S.No. Name of
Situation / Limits
Khasra Number
Area (In Hec.)
Forest Block
Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Forest Block is situated
(6)
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Khadi-C P.H. 05
North :- Temporary Pillar No. 4 to 7 Village Jamgaon R.I. Salhewara
East :- Temporary Pillar No. 7 to 13
416 0.688 Nearest Compartment Boundry P-117 415 0.267 417/1 0.121 417/2 0.118 414/1 1.031
South :- Temporary Pillar No. 13 to 19
West :- Temporary Pillar No. 19 to 22
and
22 to 1 & 1 to 4
414/2 1.032 Total - 6 3.257 By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDAY, Joint Secretary.