वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 5-21/2012/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, घोेषित करती है कि नीचे उल्ेिलखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नंबर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर ''आरक्षित वन'' के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
जिला-कबीरधाम, तहसील-बोड़ला, वनमंडल-कवर्धा, परिक्षेत्र-तरेगांव
| स. क्रं. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग ्राम का नाम, जहाँ खण्ड स्थित है. | खसरा नं. | क्षेत्रफल (हे.में) | अवस्थिति/सीमाएं |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | महली | ग ्राम भलपहरी, प.ह.नं.-10 | 89/1 | 0.173 | उत्तर - कक्ष क्रमांक आर.एफ. 02 की सीमा से लगा हुआ अस्थाई पिल्लर क्रमांक 01 से 03 प ूर्व - अस्थायी पिल्लर क्रमांक 03 से 15 द क्षिण- अस्थाई पिल्लर क्रमांक 15 से 21 प श्चिम- कक्ष क्रमांक आर.एफ.- 02 की सीमा से लगा हुआ अस्थाई पिल्लर क्रमांक 21 से 33 एवं अस्थाई पिल्लर क्रमांक 33 से 01 |
| 87/1 | 0.489 | ||||
| 89/2 | 1.418 | ||||
| 89/3 | 1.419 | ||||
| 89/4 | 0.202 | ||||
| 89/5 | 1.418 | ||||
| 89/6 | 0.607 | ||||
| 89/7 | 0.607 | ||||
| 95 | 0.795 | ||||
| 95/193/1 | 0.567 | ||||
| योग :- | 10 | 7.695 |
| ग ्राम भलपहरी, प.ह.नं.-10 | 88 | 0.510 | |||
| 89/200 | 0.405 | ||||
| 90 | 0.938 | ||||
| 140 | 1.315 | ||||
| योग :- | 04 | 3.168 | |||
| ग ्राम कांदापारा प.ह.नं.-11 | 88/1 | 1.767 | |||
| 88/2 | 1.153 | ||||
| 89/1 | 1.720 | ||||
| 89/2 | 0.625 | ||||
| योगः- | 04 | 5.265 | |||
| कुल योगः- | 18 | 16.128 |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मयंक पाण्ड़ेय, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2024
क्रमांक/एफ 5-21/2012/10-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-21/2012/10-2 दिनांक 19-03-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मयंक पाण्ड़ेय, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 19th March 2024
NOTIFICATION
No./F 5-21/2012/10-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as ''Reserved Forest'' and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Bodla sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-
SCHEDULE
District-Kabirdham, Tahsil - Bodla, Forest Division - Kawardha, Range – Taregaon
| S.No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated | Khasra Number | Area (In Hec.) | Situation / Limits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Mahli | Village Bhalpahri P.H.No.-10 | 89/1 | 0.173 | North - Attached to the Border of Compartment No. RF- 02 Temporary Pillar Number 01 to 03 East - Temporary Pillar Number 03 to 15 S outh - Temporary Pillar Number 15 to 21 W est - Temporary Pillar Number 21 to 33 and Temporary Pillar Number 33 to 01 Attached to the Border of Compartment No. RF-02. |
| 87/1 | 0.489 | ||||
| 89/2 | 1.418 | ||||
| 89/3 | 1.419 | ||||
| 89/4 | 0.202 | ||||
| 89/5 | 1.418 | ||||
| 89/6 | 0.607 | ||||
| 89/7 | 0.607 | ||||
| 95 | 0.795 | ||||
| 95/193/1 | 0.567 | ||||
| Total :- | 10 | 7.695 |
| Village Bhalpahri P.H.No.-10 | 88 | 0.510 | |||
| 89/200 | 0.405 | ||||
| 90 | 0.938 | ||||
| 140 | 1.315 | ||||
| Total :- | 04 | 3.168 | |||
| Village Kandapara, P.H.No.-11 | 88/1 | 1.767 | |||
| 88/2 | 1.153 | ||||
| 89/1 | 1.720 | ||||
| 89/2 | 0.625 | ||||
| Total :- | 04 | 5.265 | |||
| Grand Total :- | 18 | 16.128 |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY , Deputy Secretary.