नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-28/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 41 (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् खैरागढ, जिला-खैरागढ़- छुईखदान-गंडई द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् खैरागढ़ के पद से दिया गया त्यागपत्र दिनांक 13-02-2024 स्वीकार करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्रमांक एफ 1-28/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-28/2024/18 दिनांक 23-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 23rd April 2024
NOTIFICATION
No. F 1-28/2024/18.— In exercise of the powers conferred under section 41 (b) of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No 37 of 1961) State Government, hereby accept the resignation dated 13-02-2024 submitted by Shri Shailendra verma, Chairman, Municipal Council Khairagarh, District-Khairagarh- Chhuikhadan-Gandai from the post of Chairman, Municipal Council Khairagarh.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.