राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 10 मई 2024
आदेश
क्रमांक 2181/259/2024/रास/यू.-14.— महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 अंतर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग द्वारा डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है।
2. महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रूप में दायित्व निवर्हन हेतु नामनिर्देशित किया गया है।
हस्ता./-
(यशवंत कुमार) राज्यपाल के सचिव.