वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 मई 2024
अधिसूचना
सं. 38/2023 - राज्य कर
क्रमांक एफ 10-04/2024/वाक/पांच (51).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने से लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 04 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त मानें जायेंगे।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक में वृहत पंक्ति में ''उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में'' शब्दों का लोप किया जाएगा । 3. उक्त नियमों के नियम 10क में ''किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर'' शब्दों और अंकों से शुरु होने वाले भाग और ''कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा'' शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्;-
'' रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीस दिन की अवधि की भीतर, या प्ररुप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वत्तर हो सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा'' ।
4. उक्त नियमों के नियम 21क में,-
(i) उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्;
''(2क) जहां-
(क) धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे या उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो,
या
(ख) रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है,
ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।'';
(ii) उपनियम (4) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;- ''परन्तु यह भी कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लघंन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा।''।
5. उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (1) में, तारीख 01 अक्टूबर, 2023 से-
(क) ''रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर'' शब्दों के स्थान पर ''रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर'' शब्द रखे जाएगे;
(ख) पहले परंतुक में, ''परन्तु'' शब्द के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् ;
'' परन्तु ऐसी अवधि का पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधि—त किसी अधिकारी द्वारा जो यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगीः
परन्तु यह और कि'';
(ग) दूसरे परन्तुक में, ''परन्तु यह और'' शब्दों के स्थान पर ''परन्तु यह भी'' शब्द रखे जाएगें।
6. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः-
''25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन-
(1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्ररीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।
(2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्ररीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।''।
7. उक्त नियमों के नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात-
(क) स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;
(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-432(1)
432(2)
432(3)432(4)
432(5)432(6)
432(7)432(8)
432(9) 432(10) 432(11) 432(12) 432(13) 432(14) 432(15) 432(16) 432(17) 432(18) 432(19)432(20)
432(21)432(22)
432(23)432(24)
432(25)432(26)
432(27)432(28)
432(29)432(30)
432(31)432(32)