सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 जून 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 13 के उप-नियम (1) में, अंक तथा शब्द ''18 दिनों'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''30 दिनों'' प्रतिस्थापित किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 11 जून 2024
Atal Nagar, the 11th June 2024NOTIFICATION
No. F 9-1/2012 /1-3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012, namely :-
AMENDMENT
In the said rules,-
In sub-rule (1) of rule 13, for the figure and word "18 days", the figure and word "30 days" shall be substitued.