नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 जून 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-24/2024/18. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषद् पण्डरिया के लिये कालॅम 4 में यथाविनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करती है, अर्थात्ः-
सारणी
| क्र. | जिला का नाम | नगर पालिका का नाम | वार्डो की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | कबीरधाम | पण्डरिया | 18 |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 14 जून 2024
क्रमांक एफ 1-24/2024/18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-24/2024/18 दिनांक 14 जून 2024 का अंंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 14th June 2024
NOTIFICATION
No. F 1-24/2024/18. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) and in supersession of all previous notifications issued on the subject the State Government in respect of Municipal Council Pandariya specified in column (3) of the schedule below, herby determine the number of wards as specified in the column (4) of the said schedule, namely:-
SCHEDULE
| S.No. | District | Name of Municipal Council | No. of Wards |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kabirdham | Pandariya | 18 |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.