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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन संबंधी

Published 21 June 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
236
Notification no.
क्रमांक एफ 10-21/2024/वा.क.(आब.)/पांच (44)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-06-21.236
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-21/2024/वा.क.(आब.)/पांच (44).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 730/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 155/-'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग)- बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।''

(3) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (क) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-(रूपये एक हजार पांच सौ)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌- ''(8)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

परन्तु ऐसे एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति जो स्टार स्तर के होटल में संचालित हो, हेतु खुलने एवं बंद होने का समय दोपहर 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक होगा।''

(5) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 730/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 155/-'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(6) प्रारूप एफ.एल.-3 (क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ग)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग)- बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.3(क)शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।''

(7) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के खण्ड (ग) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-(रूपये एक हजार पांच सौ)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)''प्रतिस्थापित किया जावे।

(8) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(9) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 730/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 155/-'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(10) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टारेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग)- बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ख) विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।'' (11) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के खण्ड (ग) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-(रूपये एक हजार पांच सौ)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)''प्रतिस्थापित किया जावे।

(12) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(13) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसारशर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)- बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ग)पर्यटन बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।''

(14) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-(रूपये एक हजार पांच सौ)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)''प्रतिस्थापित किया जावे।

(15) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(16) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5) केे पश्चात्‌ नवीन शर्त क्रमांक (5) (क) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5)(क)-क्लब में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।''

(17) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (क) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-(रूपये एक हजार पांच सौ)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)''प्रतिस्थापित किया जावे।

(18) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(19) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (1) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 730/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 155/-'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(20) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (1) के खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(1)(ग)-क्लब में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।''

(21) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (क) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-(रूपये एक हजार पांच सौ)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(22) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, वििवश्शोेष्षा सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 June 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-06-21.236/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-06-21.236.