राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 21 जून 2024
आदेश
क्रमांक 2848/12301/2022/रास/यू.-4.— इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2021) की धारा 17-ए में निहित प्रावधान अंतर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर (ममता चन्द्राकर) को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है।
2. श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर (ममता चन्द्राकर) को कुलपति के पद से हटाये जाने के फलस्वरूप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में नये कुलपति की नियुक्ति होने तक संभागायुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति का दायित्व सौंपा जाता है।
हस्ता./-
(यशवंत कुमार) राज्यपाल के सचिव.