छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
आषाढ़ 7 , शक 1946
क्रमांक 256]
रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2024-
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 जून 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 2-3 / 2013 / 1-7.- भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में, :-
1. अनुसूची- एक के सरल क्रमांक 21 के कॉलम (3) में, अंक " 3 " के स्थान पर, अंक " 5 " प्रतिस्थापित किया जाता है ।
2. अनुसूची- एक के सरल क्रमांक 25 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाता है, अर्थात: -
(3)
(4)
(1)
(2)
(5)
(6)
1
9300-34800 + ग्रे.वे. 4300 "26. निज सहायक
तृतीय श्रेणी
पुलिस महानिरीक्षक
(ईओडब्ल्यू)
1
-तदैव-
27 .
4750-7440 + ग्रे.वे. 1300 "
चतुर्थ श्रेणी
भृत्य
3. अनुसूची- दो के सरल क्रमांक 17 के कॉलम (3) में, अंक " 3 " के स्थान पर , अंक " 5" प्रतिस्थापित किया जाता है ।
4. अनुसूची- दो के सरल क्रमांक 25 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाता है, अर्थात:-
(6)
(7) (1)
(5)
(2)
(3)
(4)
शीघ्रलेखक से पदोन्नति
1
निज सहायक
100%
"26.
_" 27.
1
100%
भृत्य
511 512
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जून 2024
5. अनुसूची - तीन के सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाता है, अर्थात :-
(3)
(5)
(6) _" ...तदैव...
(4) ...तदैव...
(2) भृत्य
(1) "8.
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 08 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।
6. अनुसूची - चार के सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाता है, अर्थात : -
(5)
(3)
(4)
(2)
5 वर्ष
निज सहायक
शीघ्रलेखक
-तदैव- " (1) "6
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 26 जून 2024
क्रमांक एफ 2-3 / 2013 / 1-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-06-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
512(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 जून 2024
Atal Nagar , the 26th June 2024
NOTIFICATION
No. F 2-3/2013/1-7.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Bureau of Investigation of Economic Offences Services Recruitment Rules , 2014 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , -
1. In Column ( 3 ) of serial number 21 of Schedule -I , for the figure " 3 " , the figure " 5 " shall be substituted .
2 . After serial number 25 and entries relating thereto of Schedule - I , the following shall be added , namely : -
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
Personal Assistant
Class- III
"26.
1
9300-34800 + GP 4300
Inspector General
ofPolice ( EOW)
27. Peon
1
--do--
Class -VI 4750-7440 + GP 1300 " 3. In Column (3 ) of serial number 17 of Schedule -II , for the figure " 3 " , the figure " 5 " shall be substituted.
4. After serial number 25 and entries relating thereto of Schedule - II , the following shall be added , namely : -
(1)
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
Personal Assistant
1
100%
"26 .
Promotion from Stenographer
" Peon
1
27 .
100% 512(2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 जून 2024
5. After serial number 7 and entries relating thereto of Schedule - III , the following shall be added , namely : -
(1)
(5)
(3)
( 6) "8 .
-" Peon
--do--
--do--
Should have passed class 8th examination from any Recognized Board .
6. After serial number 5 and entries relating thereto of Schedule - IV , the following shall be added, namely : -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) "6.
--do--" Stenographer
5 year
Personal Assistant
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , MUKESH KUMAR BANSAL , Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.