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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 संबंधी

Published 28 June 2024

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
263
Notification no.
क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-06-28.263
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 जून 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 25-10-2017, अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 03-01-2018, अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 27-03-2018 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 21-08-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था। राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता हैः-

क्र. शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता बाल गृह का पता जिला बाल देखरेख संस्था की प्रकृति वित्त विभाग से प्र्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता पंजीयन क्रमांक
बालक बालिका
1 शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह कन्या परिसर रोड़, ग ंगापुर, अम्ंिबकापुर, जिला सरगुजा सरगुजा सम्प्रेक्षण गृह (बालिका) - 25 06/SRG/17-18
2 शासकीय विशेष ग ृह (बालिका) कन्या परिसर रोड़, ग ंगापुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा सरगुजा विशेष गृह (बालिका) - 25 07/SRG/17-18
3 शासकीय स ंप्रेक्षण ग ृह (बालक) न्यू जी.ए.डी कॉलोनी, पानी टंकी के पास, दन्तेवाड़ा, (छ.ग) दंतेवाड़ा संप्रेक्षण गृह (बालक) 50 - 06/DNTWD/ 16-17
1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉंच वर्षो के लिए वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शम्मी आबिदी, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 जून 2024

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50, नवा रायपुर दिनांक 06/12/2023 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया गया है।

राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्न संस्था में आंशिक संशोेधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता हैः-

क्र. शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता बाल गृह का पता जिला बाल देखरेख संस्था की प्रकृति वित्त विभाग से प्र्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता पंजीयन क्रमांक
बालक बालिका
1 मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद्‌, सरस्वती कुंज, जोड़ा टावर के पास, दर्रीपार, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा सरस्वती कुंज, जोड़ा टावर के पास, दर्रीपार, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा सरगुजा बालगृह (बालिका) - 50 02/SRG/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉंच वर्षो के लिए वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकाें की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 28 June 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-06-28.263/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-06-28.263.