खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-3/2020/29-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 74 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जिला उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करती है, अर्थात्ः-
| स.क्र. | अंशकालिक जिला उपभोक्ता आयोग का नाम |
| 1. | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुंगेली |
| 2. | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गरियाबंद |
| 3. | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सूरजपुर |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.डी.कुंजाम, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2024
क्रमांक एफ 5-3/2020/29-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 1st July 2024
NOTIFICATION
F. No. 5-3/2020/29-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government, hereby, establishes the District Consumer Mediation Cell in following District Consumer Dispute Redressal Commission, namely:-
| S.No. | Name of Part Time District Consumer Commission |
| 1. | District Consumer Disputes Redressal Commission, Mungeli |
| 2. | District Consumer Disputes Redressal Commission, Gariaband |
| 3. | District Consumer Disputes Redressal Commission, Surajpur |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.D. KUNJAM, Special Secretary.