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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन संबंधी

Published 16 July 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
300
Notification no.
क्रमांक एफ 10-35/2024/वा.क.(आब.)/पांच(59)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-16.300
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-35/2024/वा.क.(आब.)/पांच(59).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा धारा 13 के अध्यधीन राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड (ट) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ :-

(ट) एफ.एल.10 (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) :- यह अनुज्ञप्ति केवल छाीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिये होगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के केवल उन ब्राण्डों तथा लेबलों का क्रय, भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत पंजीकृत हो।

अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.9, एफ.एल.9क और ख-1-अ के अनुज्ञप्तिधारी से अथवा छाीसगढ़ राज्य के बाहर इसी प्रकार के अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा का क्रय/अन्तरण कर सकेगा, जो उनके द्वारा निर्मित/बॉटलिंग की गई हो। विनिर्माता/प्रदायकर्ता प्रचलित नियमों के अनुसार आयात शुल्क आदि चुकाएगा।

एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किये गये एवं भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) स्टॉक को प्रदेश के किसी भी एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1ककक, एफ.एल.1घ, एफ.एल.1(घघ), एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट),सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.6, एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुविधा अनुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मदिरा भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा।

(2) प्रारूप एफ.एल.10 के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्रारूप एफ.एल.10 प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्रारूप एफ.एल. 10

विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति

छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ट) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रूपयेे ......................./- (अक्षरी .......................... रूपये मात्र) जिसका भुगतान अग्रिम में किया जा चुका है, के प्रतिफलस्वरूप यह अनुज्ञप्ति छाीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय करने हेतु नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित ..................................नगर ......................................जिले में स्थित अनुज्ञप्त परिसर से ........................................................... तक एतद्‌द्वारा निम्न शर्तो के अघ्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

(1) इस अनुज्ञप्ति के अधीन, विदेशी मदिरा के केवल उन नामपत्रों (लेबल्स) या ब्राण्डों की मदिरा का उपापन, भण्डारण तथा प्रदाय किया जाएगा, जो किसी भी विदेशी मदिरा के विनिर्माता या बोतल बंद करने वाले बॉटलर द्वारा विनिर्मित हो या बोतल बंद की गई हो तथा जिनके लेबल्स इन नियमों के नियम-9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एवं पंजीकृत हो।

(2) अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी मदिरा का विक्रय केवल एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1ककक, एफ.एल.1घ, एफ.एल.1(घघ), एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.6, एफ.एल.7 और एफ.एल.8 और अनुज्ञप्तिधारियों को सीलबंद बोतलों में करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी मदिरा के किसी भी विनिर्माता/प्रदायकर्ता या बोतल बंद करने वाले बॉटलर द्वारा छाीगसढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित गोदामों में भण्डारण एवं विक्रय हेतु आयात एवं परिवहन करके लाई गई विदेशी मदिरा का भण्डारण कर, विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों की पूर्ति करेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारक के छाीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित गोदामों में विदेशी मदिरा का भण्डारण, किसी भी विनिर्माता/प्रदायकर्ता या बोतल बंद करने वाले बॉटलर द्वारा विदेशी मदिरा का आयात एवं परिवहन यथास्थिति, विहित की गई आयात फीस एवं परिवहन फीस एवं समस्त शुल्कों का भुगतान करने के पश्चात्‌, किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारक, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाई को विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) की कीमत लैडिंग प्राईस का भुगतान ऑन-लाईन करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञा-पत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(7) मदिरा से भरी पेटियाँ नामपत्रवार (लेबल वाइज) और बोतल आकारवार (बॉटल साइज वाइज) तथा व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तथा थप्पियों में लगाई जाएगी और एक-दूसरे से पृथक-पृथक स्टॉक की जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारक स्टॉक कक्ष के मध्य और दीवालों के किनारे विदेशी मदिरा के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन हेतु पैकेज से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारक केवल अनुज्ञप्त परिसर से ही कारोबार का संचालन करेगा। आबकारी आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति के बिना परिसर में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारक समस्त विदेशी मदिरा की प्राप्ति स्टॉक एवं विक्रय का बोतल आकारवार एवं नामपत्रवार (लेबल वाइस) सही लेखा दिन-प्रतिदिन संधारित करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 10, 14, 16, 25, 26, 27 एवं 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाई को संचालन संबंधी आवश्यक आदेश/निर्देश दे सकेगा। (13) अनुज्ञप्तिधारी, छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन निर्मित नियमों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

(14) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निलंबित या रदद्‌ की जा सकेगी।

दिनांक : .......................

आबकारी आयुक्त छाीसगढ़

अनुसूची-1

विवरण अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएॅं
उार पूर्व दक्षिण पश्चिम
1 2 3 4 5

(3) छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट-1) विलोपित किया जावे। (4) छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट-1) के प्रारूप एफ.एल.10क को विलोपित किया जावे।

(5) छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट-3) विलोपित किया जावे। (6) छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट-3) के प्रारूप एफ.एल.10ख को विलोपित किया जावे।

(7) छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8(2), नियम 8(3), नियम 8(6) एवं नियम 14(2) में शब्द समूह ''एफ.एल.-10'' के पश्चात्‌ शब्द समूह ''एफ.एल.-10क'' एवं ''एफ.एल.-10ख'' को विलोपित किया जावे।

(8) नियम 17 के उप नियम (2) में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6 या एफ.एल.10 या एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख के अनुज्ञप्तिधारियों को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन, की छूट अनुज्ञेय नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त संबंधित अनुज्ञप्तिधारक से कम पाई गई मात्रा पर फुटकर विक्रय दर के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6 अनुज्ञप्तिधारी तथा एफ.एल.10 अनुज्ञप्ति के अंतर्गत विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों द्वारा भण्डारित विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन, की छूट अनुज्ञेय नहीं है। एफ.एल.6 अनुज्ञप्तिधारक के सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त संबंधित एफ.एल.6 अनुज्ञप्तिधारक से कम पाई गई मात्रा पर फुटकर विक्रय दर के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी। एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक के गोदामों में संग्रहित/भण्डारित मदिरा के सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन संबंधित विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों पर अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त कम पाई गई मात्रा पर फुटकर विक्रय दर के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी।'' को प्रतिस्थापित किया जावे।

(9) नियम 8(1)(च) में शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से क्रय करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से क्रय करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(10) प्रारूप एफ.एल.6 की शर्त क्रमांक (1) में शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारक अपनी/उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल. 10(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ क्रय करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारक अपनी/उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ क्रय करेगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(11) नियम 8(1)(छ) में शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(12) प्रारूप एफ.एल.7 की शर्त क्रमांक (1) में शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल. 10(ख) के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ क्रय करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ क्रय करेगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(13) नियम 8(1)(ज) में शब्द एवं अंक समूह '' एफ.एल.8 का अनुज्ञप्तिधारक राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 7 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल. 10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह '' एफ.एल.8 का अनुज्ञप्तिधारक राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 7 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(14) प्रारूप एफ.एल.8 की शर्त क्रमांक (1) में शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारी राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 7 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल. 10(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ विदेशी मदिरा का क्रय करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारी राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 7 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ विदेशी मदिरा का क्रय करेगा। ''प्रतिस्थापित किया जावे।

(15) नियम 10(1)(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(क) विदेशी मदिरा के आयात के लिये एफ.एल.6, एफ.एल.7, एफ.एल.8 और मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता को राज्य में प्रचलित विहित दर पर आयात फीस एवं अन्य फीस/करों का पूर्व संदाय होने पर ''अनापाि प्रमाण-पत्र'' जारी किया जाएगा। अनापाि प्रमाण-पत्र प्ररूप एफ.एल.21 में होगा।''

(16) नियम 14(1)(1.1) में शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से क्रय कर, परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अनुज्ञप्तिधारक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा भण्डारित मदिरा से क्रय कर, परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे। (17) नियम 14(1)(1.3) में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल. 6, अनुज्ञप्तिधारक राज्य के छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल. 10(ख) अनुज्ञप्तिधारक से मदिरा का परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा एवं राज्य के एफ.एल. 7, एफ.एल. 8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय करेगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल. 6, अनुज्ञप्तिधारक राज्य के छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता से मदिरा का परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा एवं राज्य के एफ.एल. 7, एफ.एल. 8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय करेगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(18) नियम 14(1)(1.4) में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल. 6, राज्य के अनुज्ञप्तिधारक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल. 6, राज्य के अनुज्ञप्तिधारक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा''प्रतिस्थापित किया जावे।

(19) नियम 14(1)(1.5) में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल. 8 अनुज्ञप्तिधारी राज्य में संचालित एफ.एल. 6, एफ.एल. 7 अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल. 8 अनुज्ञप्तिधारी राज्य में संचालित एफ.एल. 6, एफ.एल. 7 अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(20) नियम 14(1)(1.6) में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.10 (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ. एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.9/9क अनुज्ञप्तिधारी से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता, एफ.एल.9/9(क) अनुज्ञप्तिधारी से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।'' प्रतिस्थापित किया जावे।

2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 16 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-16.300/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-16.300.