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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्टके अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 301 ]
रायपुर , मंगलवार , दिनांक 16 जुलाई 2024- -आषाढ़ 25 , शक 1946
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 19-19 / 2024 / 54 .- राज्य शासन, एतद्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विकास किशन राव गवली विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य केस WP ( C ) 980/2019 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2021 की पैरा 12 में यह व्यवस्था दी है कि कोई भी राज्य ट्रीपल टेस्ट की औपचारिकताएँ पुरी करने के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकता है के अनुक्रम में प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान , सामाजिक , शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन एवं सुझाव तथा अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन निम्नानुसार करता है: - 1. नाम , विस्तार एवं आरंभ-
1.1 यह आयोग " छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग " के नाम से जाना जाएगा, 1.2 इस आयोग का क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा.
1.3 आयोग के गठन की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जावेगी .
1.4 आयोग का कार्यकाल , इस अधिसूचना के दिनांक से सामान्यतः तीन माह का होगा , जिसे राज्य शासन द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा.
2. आयोग राज्य शासन को निम्न विषयों पर आवश्यक अध्ययन , सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा-
2.1 प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन.
2.2 शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन.
2.3 राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन .
2.4 राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आंकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय .
2.5 राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा.
2.6 पिछड़े वर्ग के सामाजिक , शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाएं.
2.7 छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2024
2.6 पिछड़े वर्ग के सामाजिक , शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाएं.
2.7 छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में.
3. आयोग का गठन- आयोग का गठन निम्नानुसार होगाः-
(अ ) आयोग में सात सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जावेगी , जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि /शासकीय सेवक / समाजसेवी हो सकते हैं.
(ब ) इसमें से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जावेगा, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा ।
(स) सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य होगी .
4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का कार्यकाल-
4.1 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का कार्यकाल सामान्य तौर पर नियुक्ति से तीन माह होगा.
4.2 अध्यक्ष तथा सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा यदि राज्य शासन की राय में उसका पद पर बने रहेना लोकहित में नही हो .
5. आयोग के अध्यक्ष / सदस्यों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाएं- आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगीं जैसी कि शासन द्वारा विहित की जाये ,
आयोग में नियुक्तियां- 6.
6.1 राज्य शासन द्वारा आयोग के कार्यकाल के दौरान कार्यो के संचालन एवं संपादन हेतु सचिव के रूप में संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय प्रशासन विभाग से एक - एक उप संचालक स्तर के अधिकारी व कार्यालय सहायक के रूप में तीन सहायक ग्रेड -2 एवं चार भृत्य की सेवाएं किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेगी या प्रशासकीय विभाग से ही उपलब्ध करायी जाएगी , जहां आवश्यक हो सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा.
6.2 आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते मूल विभाग अनुरूप होंगी ।
6.3 आयोग अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकेगा.
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7 . आयोग की बैठकें / दौरा / समीक्षा-
7.1 आयोग का मुख्यालय रायपुर में रहेगा. आयोग आवश्यकता अनुसार जिलों का भ्रमण कर ऐसे समय , अवधि एवं स्थानों पर समीक्षा बैठकें, आयोजित करेगा जो अध्यक्ष उचित समझें.
7.2 अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु अध्ययन , सर्वेक्षण एवं आंकड़ें एकत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर छ ० ग ० पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग तथा संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त के समन्वय में एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के समन्वय एवं नियंत्रण में कार्य संपादित होगा ।
8. लेखा एवं संपरीक्षा-
8.1 आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा ओर लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य शासन द्वारा इस हेतु निर्धारित किया जाए.
8.2 आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक स्थानीय निधि एवं संपरीक्षा द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी.
9. प्रतिवेदन / अनुशंसाएं- आयोग द्वारा उद्देश्य एवं कार्य के संबंध में प्रतिवेदन / अनुशंसाएं राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा. इसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों , अनुशंसाओं तथा कार्य का पूर्ण विवरण होगा. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग आयोग के लिए यथा अपेक्षित प्रशासनिक अमला एवं बजट उपलब्ध करायेगा.
10. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों का लोक सेवक होना - आयोग का अध्यक्ष , सदस्यगण तथा कर्मचारीगण भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा -21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे .
11 संशोधन / परिवर्धन - राज्य शासन द्वारा समय - समय पर आवश्यकता अनुसार कार्य , दायित्व एवं संरचना आदि के संबंध में संशोधन / परिवर्धन किया जा सकेगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सोनमणि बोरा , प्रमुख सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024 .