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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) संबंधी

Published 16 July 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
303
Notification no.
क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.क.(आब.)/पांच(60)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-16.303
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.क.(आब.)/पांच(60).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, मदिरा के प्रदाय पर, काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो, निम्नानुसार अधिरोपित करता है :-

क्र. मदिरा का प्रकार काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो
1. देशी मदिरा कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत
2. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत
(माल्ट) लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 40 प्रतिशत

2. उपरोक्त काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क का भुगतान देशी मदिरा के भंडारण-भण्डागार/छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम में मदिरा प्रदाय के पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

3. विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2018/वा.कर(आब.)/पांच(20), दिनांक 27-02-2018 को एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है।

4. यह अधिसूचना दिनांक 01-09-2024 से प्रवृा होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव. Atal Nagar, the 11th July 2024

NOTIFICATION

No. F 10-34/2024/CT(Ex.)/V(60) .— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 25 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby levies Countervailing duty or Excise Duty as applicable on supply of liquor as follows, namely :

S.No. Type of Liquor Countervailing duty or Excise duty as applicable
1. Country Liquor 50% on ex-factory Price.
2. Foreign Liquor (Spirit) 50% on Landing Price (Excluding Excise duty/Counterveling duty)
(Malt) 40% on Landing Price (Excluding Excise duty/Counterveling duty)

2. Above Countervailing duty or Excise Duty is payable before supply of liquor to warehouse of country liquor/godown of Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.

3. The Notification No. F10-6/2018/CT(EX)/V(20), Dated 27-02-2018 is hereby repealed.

4. This Notification shall come into force from 01-09-2024

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.क.(आब.)/पांच(61).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात्‌ :-

संशोधन

1. उक्त नियमों -

नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌-

नियम 8 (घ) दिनांक 01-09-2024 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्‌यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

सारिणी

क्रं. मदिरा का प्रकार वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित ड्‌यूटी दर
1. देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP रूपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
2. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्‌यूटी दर की गणना वर्ष 2024-25 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-
1. रूपये 950/- तक रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर
2. रूपये 951/- से 1250/- तक रूपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर
3. रूपये 1251/- से 1850/- तक रूपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर
4. रूपये 1851/- से 2400/- तक रूपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर
5. रूपये 2401/- से 3500/- तक रूपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर
6. रूपये 3501/- से 4500/- तक रूपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर
7. रूपये 4501/- से 6500/- तक रूपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर
8. रूपये 6501/- से 8500/- तक रूपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर
9. रूपये 8501/- से 11,000/- तक रूपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर
10. रूपये 11,001/- और उससे अधिक रूपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर
3. बीयर (माल्ट) मदिराः- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड य ्‌ ूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रूपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रूपये 101/- से 120/-प्रति ब.ली. तक (3) रूपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक ड्‌यू टी दर (1) रूपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रूपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रूपये 175/-प्रति ब.ली 155/-प्रति ब.ली.
4. सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :-
(क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट) वर्ष 2024-25 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्‌यूटी दर की दर से अर्थात्‌ रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर
(ख) बीयर (माल्ट मदिरा) वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्‌यूटी दर की दर से अर्थात्‌ रूपये 120/- प्रति बल्क लीटर

टीपः- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01-09-2024 से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.क.(आब.)/पांच(62).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उप खण्ड (दो) सहपठित छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1/2016/वा.कर(आब.)/पांच (11), दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अतिष्ठित करते हुए प्ररूप एफ.एल.10 (विदेशी मदिरा का थोक-क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति) के लिये वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपये 50,00,000/-(अक्षरी रूपये पचास लाख केवल) (प्रति गोदाम) विहित करता है।

2. यह संशोधन जारी दिनांक से प्रवृा होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव. Atal Nagar, the 11th July 2024

NOTIFICATION

No. F 10-34/2024/CT(Ex.)/V(62) .— In exercise of the powers conferred in sub-section (1) and sub- clause (ii) of clause (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915), read with sub-rule (2) of rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 in supersession of the Notification No. F- 10-1/2016/C.T.(Ex.)/V(11), dated 25 February 2016, the State Government hereby prescribes the annual license fees for F.L.-10 Licence (License for wholesale purchase, storage and sale of foreign liquor) as Rupees 50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs only) (per Godown).

2. This ammendment shall be applicable from date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 16 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-16.303/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-16.303.