सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 2-23/2019/1-7.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के समस्त धाराओं के अंतर्गत जांच/अन्वेषण हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो को अधिकृत करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2024
क्रमांक एफ 2-23/2019/1-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
Atal Nagar, the 18th July 2024
NOTIFICATION
No. F 2-23/2019/1-7.— In exercise of the powers conferred by sub-clause (u) of section 2 (1) of Bhartiya Nagrik Surksha Sanhita, 2023, the State Government hereby, authorises the State Bureau of Investigation of Economic Offences and Anti Corruption Bureau to enquiry/investigate all section under the Chhattisgarh Gambling (Prohibition) Act, 2022.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.