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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) संबंधी

Published 22 July 2024

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
309
Notification no.
क्रमांक-8961/वि.स./विधान/2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-22.309
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

आषाढ़ 31 , शक 1946

क्रमांक 309 ]

रायपुर, सोमवार , दिनांक 22 जुलाई 2024-

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2024 (आषाढ़ 31 , 1946)

क्रमांक-8961 /वि.स./ विधान /2024 . छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024 ) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

617 618

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2024

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम , 2024 कहलाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य की संचित निधि में से रूपयों 73,29,35,62,700 का दिया जाना ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम , 2024 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 73,29,35,62,700 (सात हजार तीन सौ उनतीस करोड़ पैंतीस लाख बासठ हजार सात सौ रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में , वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे । विनियोग .

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 618(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2024

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का

संख्यांक

(1)

(2)

राजस्व भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

01 सामान्य प्रशासन

राजस्व

पूंजी

राजस्व 02सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

03 पुलिस

राजस्व

पूंजी 04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व

पूंजी 05 जेल

पूंजी 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

पूंजी

राजस्व 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

राजस्व 08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासन

पूंजी

राजस्व 09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 10 वन

राजस्व 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

राजस्व 13 कृषि

राजस्व 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी 17 सहकारिता

राजस्व

पूंजी 18 श्रम

राजस्व 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी 23 जल संसाधन विभाग

राजस्व

पूंजी

राजस्व 24 लोक निर्माण कार्य- सडकें और पुल

पूंजी

राजस्व 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

संचित निधि

विधान सभा

योग

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

₹

2,98,40,01,200 0 2,98,40,01,200

8,89,00,700

33,00,200

8,56,00,500

0 5,08,50,000 5,08,50,000

0 42,30,00,000 42,30,00,000

0

8,05,00,100 8,05,00,100

0 16,56,26,000 16,56,26,000

0

13,04,00,000 13,04,00,000

0

1,88,00,000 1,88,00,000

0 31,65,83,000 31,65,83,000

0 4,56,95,14,416 4,56,95,14,416

0

12,00,000 12,00,000

0

5,16,00,000 5,16,00,000

0

15,00,100 15,00,100

0

8,09,50,000 8,09,50,000

0

40,50,000 40,50,000

0

100 100

9,56,475 62,41,56,475 62,32,00,000

0

4,69,00,100 4,69,00,100

0 1,25,00,00,000 1,25,00,00,000

0 13,62,00,100 13,62,00,100

0

12,00,000

12,00,000

0

2,95,00,000 2,95,00,000

0

8,72,00,100 8,72,00,100

0

0 1,18,18,57,100 1,18,18,57,100

0

2,25,00,400 2,25,00,400

0

67,00,00,200 67,00,00,200

0

0

0 1,50,80,00,000 1,50,80,00,000

0

4,300 4,300

0

2,10,00,000 2,10,00,000

0

100 100 618( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2024

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

विधान सभा

संख्यांक

(1)

(2)

राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 27 स्कूल शिक्षा

पूंजी 28 राज्य विधान मंडल

राजस्व

राजस्व 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

पूंजी

पूंजी 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 34 समाज कल्याण

राजस्व 36 परिवहन

पूंजी

राजस्व 39खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

संचित निधि

योग

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

₹

₹

0

37,49,203 37,49,203

0

2,00,00,400

2,00,00,400

0

0

34,81,67,800 34,67,67,700

14,00,100

42,74,000 1,05,00,000

1,47,74,000 15,00,00,000

0 15,00,00,000

0

8,67,04,606 8,67,04,606

15,00,00,000

0 15,00,00,000

0 10,54,50,000 10,54,50,000

0 25,80,00,000 25,80,00,000

0

7,60,00,000 7,60,00,000

43,55,00,000

0 43,55,00,000 20,96,57,55,100

पूंजी

पूंजी 42अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

43 खेल और युवक कल्याण

राजस्व

पूंजी 44 उच्च शिक्षा

राजस्व

पूंजी 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पूंजी

राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय राजस्व

0 20,96,57,55,100

0 90,87,11,300 90,87,11,300

0

1,800 1,800

0

1,50,00,000 1,50,00,000

0

3,96,00,000

3,96,00,000

0

1,400

1,400

0

0

36,81,00,000 36,81,00,000

0 9,68,00,000 9,68,00,000

24,55,23,90,400

पूंजी 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

राजस्व

0 24,55,23,90,400

0

15,00,00,200

15,00,00,200 6,44,68,73,900

66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

राजस्व 67 लोक निर्माण कार्य - भवन

राजस्व

पूंजी 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य - भवन

69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - पूंजी

0 6,44,68,73,900

0

0

10,50,00,000

10,50,00,000

0 26,41,87,700 26,41,87,700

0

4,21,00,000 4,21,00,000

0 618(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2024

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

सेवाएं और प्रयोजन

अनुदान का

योग

संचित निधि

विधान सभा

संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

(1)

(2)

₹

₹

₹

नगरीय कल्याण

0

1,50,00,000

राजस्व

1,50,00,000

71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

0

पूंजी

79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

0 1,30,00,00,000

राजस्व

1,30,00,00,000

81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

0 1,30,00,00,000

पूंजी

1,30,00,00,000

68,25,22,73,600

2,99,08,57,975

65,26,14,15,625

योग

5,04,12,89,100 राजस्व पूंजी

1,05,00,000

5,03,07,89,100

73,29,35,62,700

3,00,13,57,975

70,29,22,04,725

वृहद योग 618(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2024

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई, 2024

ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, (भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

दिनेश शर्मा सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 22 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-22.309/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-22.309.