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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) संबंधी

Published 25 July 2024

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
316
Notification no.
क्रमांक-9425/वि.स./विधान/2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-25.316
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316 ]

रायपुर, गुरूवार , दिनांक 25 जुलाई 2024- -श्रावण 3, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 (श्रावण 3 , 1946)

क्रमांक-9425/ वि.स./ विधान/ 2024.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) जो गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

631 632

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 8 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024. छत्तीसगढ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) में अग्रतर संशोधन करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1.

संक्षिप्त नाम

(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा ।

एवं प्रारंभ.

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सत्कार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे.

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

2.

धारा 2 का

संशोधन.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियमः 2017 (जो इसमें इसके पश्चात्मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 के खण्ड (61 ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-

"(61 ) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओ की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (३) या उप-धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलिल हैं, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;" 632(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

धारा 20 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये , अर्थात्: -

"20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1 ) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय , जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप- धारा (3 ) या उप- धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (आठ ) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत होने की अपेक्षा होगी और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारितं एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (३ ) या उप-धारा (4) के अधीन उसी राज्य में पंजीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अध्यधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में, ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , जो विहित की जाये , वितरण करेगा ।

(3 ) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, वितरण किया जाएगा ।"

4. मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायें, अर्थात् :-

नवीन धारा 122 क का अंतःस्थापन । " 122 क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्तः कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया" के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहाँ कोई व्यक्ति , जों माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धास 148 के अधीन मशीनों के पंजीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे पंजीकृत नहीं है , एक लाख रूपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा । 632 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2024

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन , जो ऐसे पंजीकृत नहीं है, उप- धारा

(1 ) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अंधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा,

जहाँ

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का पंजीकरण , शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर , विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है । " 632 ( 3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2024

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( क . 7 सन् 2017 ) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनो के अंतर्राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण करने हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ।

2.. यतः, "इनपुट सेवा वितरक " का कार्यालय , जिसमें कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की प्रक्रिया, पंजीकरण नियम तथा प्रत्यय के वितरण की रीति सुनिश्चित करने के लिए , पान मसाला , गुटखा इत्यादि जैसे उत्पादों के विनिर्माण में लगी मशीनों के पंजीकृत नहीं होने पर, शास्ति अधिरोपित करने के लिए , अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम , 2024 (2024 का सं. 8) के माध्यम से पूर्व में किए गए संशोधनों के अनुक्रम में, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्र. 7 सन् 2017 ) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

3. और यतः , प्रस्तावित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 में , अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है : -

(एक) " इनपुट सेवा वितरक" द्वारा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए , अधिनियम की धारा 2 के खंड (61 ) के स्थान पर, नवीन खंड (61 ) का प्रतिस्थापन किया जाना है ;

(दो ) "इनपुट सेवा वितरक " द्वारा बीजकों के माध्यम से ' इनपुट कर प्रत्यय ' का वितरण किये जाने के लिए , अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, नवीन धारा 20 का प्रतिस्थापन किया जाना है;

(तीन) विनिर्माण में लगनें बाली मशीनों के पंजीकरण के लिए , अधिनियम की धारा 122 के. पश्चात्, नवीन धारा 122 क का अंतः स्थापन किया जाना है;

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

ओ. पी. चौधरी वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी. ) मंत्री (भारसाधक सदस्य) रायपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2024 632(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2024

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन ) विधेयक , 2024 के खंड- 3 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनायें है , जो सामान्य स्वरूप की है । "संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित " 632 (5)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) से उद्धरण

अध्याय 1

प्रारंभिक

2.

परिभाषाए

(61 ) "इनपुट सेवा वितरक" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय , जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

*

*

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

20. (1 ) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से , जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके , जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो , राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा ।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की

रीति.

(

2) इनपुट सेवा वितरक , निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा , अर्थात्: --

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के विरुद्ध, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं , प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम , वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग ) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा , जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के , जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है और जो चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, आवर्त का अनुपाततः होगा ;

632(6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण , सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए.--

(क) "सुसंगत अवधि" होगी,--

(i ) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष ; या

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है , ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता " पद से अभिप्रेत है इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल जो कराधेय नहीं है, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से अभिप्रेत है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और 92 क और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर का मूल्य ।

*

*

*

*

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

कतिपय

(1 ) जहां कराधेय व्यक्ति जो-

122.

अपराधों के लिए

शास्ति.

(i ) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

632 ( 7)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को तीन मास से परे उस तारीख , जिस पर ऐसा संदाय देय था, को संदाय करने में असफल रहता है ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को तीन मास से परे उस तारीख , जिस पर ऐसा संदाय देय था, को संदाय करने में असफल रहता है ;

(v) धारा 51 की उपधारा (1 ) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1 ) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या धारा 52 की उपधारा (3 ) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vii) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है ;

(x) इस अधिनियम के अधीन देय कर अपवंचन के आशय से या वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है ;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है ;

(xiv ) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन कराता है ;

(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है ;

(xvi) इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है ;

632( 8)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

(xvii ) इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;

(xviii ) ऐसे किसी माल को प्रदाय , परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं ;

(xix) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;

(xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है ;

(xxi ) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्ता या कुर्क किया हुआ था,

दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संग्रहित नहीं किए गए कर या कम संग्रहित या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी, जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(1 क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1 ) के खंड (i ) , (ii ) , (vii ) या खंड (ix) के अधीन आने वाले संव्यवहार से हुए लाभ का प्रतिधारण करता है और जिसके निर्देश पर ऐसा संव्यवहार हुआ है , अपवंचित कर या लिए गए या अग्रेषित इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा । (1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो -

(i ) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति , जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है, के द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है ; या

(iii ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे, धारा 52 की उपधारा (4 ) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो वह दस हजार रूपये या अंतर्वलित कर की रकम , यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो , की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा । 632 (9 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2024

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय या सेवाओं या दोनों कां प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से उपयोग किया है,-

(क) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(

ख) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत की शास्ति से, जो उच्चतर हो, दायी होगा ।

(3 ) कोई व्यक्ति जो-

(क) उपधारा (1 ) के खंड (i ) से खंड (xxi ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख ) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने , रखने, छिपाने, प्रदाय करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है , जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी ;

(ग) सेवाओं को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

*

*

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 25 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-25.316/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-25.316.