नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 24 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-34/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत लाल बहादुर नगर के लिये कालॅम 4 में यथाविनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :-
सारणी
| क्र. | जिला का नाम | नगर पंचायत का नाम | वार्डो की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | राजनांदगांव | लाल बहादुर नगर | 15 |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 जुलाई 2024
Atal Nagar, the 25th July 2024NOTIFICATION
No. F 1-34/2024/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) and in supersession of all previous notifications issued on the subject the State Government in respect of Nagar Panchayat Lal Bahadur Nagar specified in column (3) of the schedule below, herby determine the number of wards as specified in the column (4) of the said schedule, namely:-
SCHEDULE
| S.No. | District | Name of Nagar Panchayat | No. of Wards |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rajnandgaon | Lal Bahadur Nagar | 15 |