राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-28/2022/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उपखंड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट नवीन उपखंड को सृजित तथा कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
| जिला | वर्तमान उपखंड | नवीन उपखंड | वर्तमान उपखंड में सम्मिलित तहसील | नवीन उपखंड में सम्मिलित तहसील |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | शिवरीनारायण | तहसील-बलौदा, अकलतरा, जांजगीर, नवागढ़, शिवरीनारायण | तहसील-नवागढ़, शिवरीनारायण |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 29th July 2024
NOTIFICATION
No. F 11-28/2022/Seven-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section SCHEDULE
| District | Present Sub- Division | New Sub- Division | Tahsil included in Present Sub-Division | Tahsil included in new Sub-Division |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Janjgir- Champa | Janjgir | Shivrinarayan | Tahsil- Baloda, Akaltara, Janjgir, Nawagarh, Shivrinarayan | Tahsil- Nawagarh, Shivrinarayan |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAMESH KUMAR SHARMA, Special Secretary.