Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में घटित घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित जांच आयोग के कार्यप्रणाली से संबंधित अधिसूचना, शपथ-पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया विनिमय संबंधी

Published 31 July 2024

Department
सामान्य प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
390
Notification no.
क्रमांक/07/न्या.जां.आ./महकोनी, अमरगुफा/जैतखाम
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-31.390
Languages
English, Hindi

000000000000

छत्तीसगढ़ श

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ."

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्टके अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 .

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

रायपुर , बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2024- श्रावण 9 , शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये गये घटना की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग , मुख्यालय जिला बलौदाबाजार ( छ.ग. )

ज्ञापन

बलौदाबाजार , दिनांक 22 जुलाई 2024

अधिसूचना (अंतर्गत् धारा 4 , सहपठित धारा 8 , जांच आयोग अधिनियम 1952) सर्वसाधारण को सूचना

क्रमांक / 07 / न्या. जां. आ. / महकोनी , अमरगुफा/ जैतखाम.- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 3-3 / 2024 / 1-7 रायपुर दिनांक 13 जून 2024 द्वारा दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी , अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना के संबंध में जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करता है , जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. बी. बाजपेयी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर होंगे , जिसके जांच के विषय निम्न हैः-

1. दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत ग्राम महकोनी , अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी घटना कैसे घटित हुई ।

2. वह कौन सी परिस्थितियाँ थी अथवा कौन से कारण थे , जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई । 3.

उक्त घटना हेतु कौन- कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ।

4.

घटना के पूर्व , घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे, जो घटना से संबंधित हो । 5.

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो , इस हेतु सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव एवं उपाय ।

6.

अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो जांच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहे ।

छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर का पत्र कमांक एफ -3-3 / 2024 /1-7 नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 11 जुलाई 2024 के द्वारा दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी , अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने घटना की न्यायिक जांच आयोग मुख्यालय जिला बलौदाबाजार घोषित किया गया है ।

अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति, समूह या संस्था उपरोक्त घटना के संबंध में जानकारी रखते है , वे कार्यालयीन अवधि में आयोग कार्यालय " जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर बलौदाबाजार " संयुक्त जिला कार्यालय के पास , मुख्यालय जिला बलौदाबाजार में जानकारी लिखित में, शपथ - पत्र में अपने पहचान से संबंधित समग्र दस्तावेज जैसे आधार कार्ड मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय - पत्र , राशन कार्ड, गांव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण- पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्व - अभिप्रामाणित छाया प्रतियॉ सहित इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करें । यदि कोई व्यक्ति , समूह या संस्था घटना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी का साक्ष्य , आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो वे विषय - वस्तु एवं पूर्ण पते सहित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर / व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जैसा भी स्थिति हो, अपना पंजीयन, कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में करा सकते है , जांच - आयोग द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रक्रिया विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है ।

सुविधा हेतु अपेक्षित शपथ - पत्र का प्रारूप संलग्न है । आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी ।

हस्ता./- (दिप्ती गौते) सचिव.

779 780

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2024

प्रक्रिया विनियम

आयोग के अध्यक्ष , माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. बी. बाजपेयी , सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अनुमोदित, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 3-3 / 2024 / एक-7 रायपुर , दिनांक 13 जून 2024 द्वारा दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रक्रिया विनियम निम्नानुसार होंगे:-

1- आयोग की कार्यवाही सारभूत रूप से हिन्दी में होगी , पर कार्यवाही का कोई अंश आयोग के अध्यक्ष के आदेश / निर्देश से अंग्रेजी में भी किये जा सकेंगे ।

2- आयोग का मुख्यालय जिला बलौदाबाजार है । कार्यालय संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के पास " जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर बलौदाबाजार है ।

3- आयोग का कार्यालय प्रतिदिन राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश के सिवाय सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे एवं 2:00 बजे से 5:00 बजे तक खुला रहेगा । आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों में भी आयोग का कार्यालय खुला रह सकेगा । आयोग के बैठक दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों में आयोग के सचिव का पता संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार - भाटापारा कक्ष क्रमांक 1 होगा ।

4- कमीशन ऑफ इंक्वायरी ( केन्द्रीय ) नियम , 1972 के नियम 5 आयोग की प्रक्रिया निष्पादन में यथाशक्य लागू होंगे ।

5- सामान्यतः आयोग अपनी बैठकें बलौदाबाजार में करेगा , परंतु आवश्यकतानुसार बैठकें राज्य के अन्य किसी स्थान पर भी समय , तिथि और स्थान की पूर्व अधिसूचना जारी कर, की जा सकेगी । 6- चूँकि जाँच का विषय लोक महत्व का है , अतः आयोग की कार्यवाही जन सामान्य के लिये खुली रहेगी , जब तक सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से प्रक्रिया में कार्यवाही के किसी अंश को आयोग के अध्यक्ष " कैमरा प्रोसेसिंग " में करना उचित न समझे ।

7- आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ - पत्र अथवा आयोग के निर्देश / माँग पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ - पत्र , विधि द्वारा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पर तैयार, शपथ - पत्र ही आयोग में मान्य होंगे । शपथ - पत्र, समस्त जानकारी एवं दस्तावेजों की अपेक्षित प्रतियों सहित जानकारी , आयोग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्रस्तुतकर्ता ऐसे शपथपत्रों एवं प्रपत्रों की पावती प्राप्त कर सकेंगे ।

8- अपेक्षित जानकारी शपथ - पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकेंगे , पर पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करने की दशा में प्रेषक का पूर्ण डाक पता लिफाफे में लिखा जाना आवश्यक होगा , जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शपथ- पत्र एवं प्रपत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किये गये हैं । अपूर्ण पते वाले डाक आयोग द्वारा अस्वीकार किये जा सकेंगे ।

9- शपथ - पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं । यदि शपथ - पत्र किसी समूह या संस्था की ओर से दिया जा रहा है , तो संबंधित समूह या संस्था के सक्षम पदाधिकारी या कार्यकारिणी द्वारा जारी अधिकार पत्र संलग्न करना होगा ।

10- प्रत्येक शपथ - पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम पर ही कण्डिकाओं में कमवार विभक्त होंगे । प्रत्येक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी के तथ्य को अलग -अलग कण्डिकाओं में लिखा जावेगा । शपथ - पत्र में शपथकर्ता के द्वारा अपना पूर्ण वास्तविक और विस्तृत पता एवं व्यवसाय लिखा जाना आवश्यक होगा । 11- शपथ - पत्र का कोई अंश, प्राप्त जानकारी पर आधारित होने की दशा में , जानकारी का पूर्ण स्त्रोत शपथ - पत्र में ही लिखना आवश्यक होगा । शपथ - पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि किन कण्डिकाओं की जानकारी शपथकर्ता के स्वयं की है और किन कण्डिकाओं की जानकारी उसे किन स्त्रोतों से कब प्राप्त हुई है , जिन पर वह विष्वास करता है या सत्य समझता है । 12- शपथ - पत्र मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त प्रति सहित प्रस्तुत किये जायेंगे , जिससे आवश्यकतानुसार शपथ - पत्र की प्रति विपक्ष अथवा किसी पक्ष को प्रदाय की जा सके । 780(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2024

13- शपथ- पत्र के साथ विश्वास किये जाने वाले मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावेगी एवं मौखिक कथन के समय ऐसे शपथकर्ता को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । मूल प्रति प्रस्तुत न होने की दशा में आयोग ऐसे सत्यापित प्रति को साक्ष्य में अस्वीकार कर सकेगी । यदि दस्तावेज की मूल प्रति शपथकर्ता के अधिकार में न हो और किसी अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय के आधिपत्य में हो तो शपथकर्ता अपने शपथ - पत्र में उस व्यक्ति का नाम और उसका पता / कार्यालय एवं अधिकारी का नाम / पते का उल्लेख करेगा , जिससे यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति या अधिकारी के नियंत्रण में है और किस हैसियत से है । 14- कमीशन ऑफ इंक्वायरी (केन्द्रीय ) नियम, 1972 के नियम 5 में जारी सूचना के प्रतिउत्तर में दिये गये कथनों की जॉच पर आवश्यक पाये जाने पर आयोग ऐसे शपथ - पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य (परीक्षण , प्रतिपरीक्षण) हेतु प्रस्तुत होने का निर्देश दे सकेगा एवं उसके द्वारा दिये गये शपथ- पत्र के प्रकाश में उसका परीक्षण , प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा ।

15- साक्ष्य के कम में सर्वप्रथम नियम 5 (2) (ए एवं बी) के अंतर्गत प्राप्त कथनों के संबंध में साक्षियों का परीक्षण , प्रतिपरीक्षण किया जावेगा, ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण , प्रतिपरीक्षण पश्चात् केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किये जा सकेंगे ।

16- आयोग उन सभी व्यक्तियों, जिनके द्वारा शपथ - पत्र प्रस्तुत किया गया है और मौखिक कथन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, के कथन / परीक्षण के लिए बाध्य नहीं है एवं ऐसे व्यक्तियों को भी अपना परीक्षण कराने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

17- जिन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जावेगा , उनके साक्ष्य अन्य पक्षकारों के प्रतिपरीक्षण के दायित्व के अधीन होंगे । अन्य पक्षकारों एवं व्यक्तियों को उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकेगी ।

18- आयोग स्वविवेकानुसार किसी व्यक्ति को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत करने से इन्कार कर सकेगा या उन्हें आहूत करने के स्थान पर प्रश्नावली के माध्यम से शपथ - पत्र पर परीक्षण हेतु अनुमति दे सकेगा ।

19- आयोग किसी साक्षी को जिसका कथन अनावश्यक, असंगत , विलंब अथवा तंग करने के प्रयोजन से हो , अभिलिखित कराने से इन्कार कर सकेगा ।

20- आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर पिटीशन , शपथ - पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत कोई दस्तावेज लौटा देगा , जो कि आयोग के अनुसार असंगत , असंबद्ध , अनावश्यक, निरर्थक या बेवजह आकामक, फुहड़ या लोक निंदनीय हो ।

21- पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य किये जा सकेंगे । इसी तरह शासकीय विभाग , विधिक , निकाय , राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल है, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के, यदि अन्यथा कोई रियायत हेतु वैध दावा न हो, ग्राह्य होगा , जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित कराना न चाहे ।

22- जाँच आयोग नियम , 1972 के नियम 4 (2) तथा (6) के अंतर्गत आयोग के सचिव को समंस सूचना - पत्र आदि के हस्ताक्षर करने तथा कमीशन द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

23- आयोग प्रक्रिया विनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन / संशोधन कर सकेगा और किसी अंश को हटा सकेगा ।

हस्ता./-

(दिप्ती गौते) सचिव.

780 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2024

शपथ - पत्र का प्रारूप

दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये गये घटना एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग मुख्यालय जिला बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समक्ष पब्लिक नोटरी / न्यायिक मजिस्ट्रेट / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान

शपथकर्ता का विवरण

नाम

पिता / पति का नाम

उम्र

व्यवसाय

निवास स्थान (पूर्ण पता)-

थाना क्षेत्र

तहसील क्षेत्र

जिला

राज्य

शपथ-पत्र

वर्ष,

-पिता / पति

मैं -उम्र- व्यवसाय

----निवासी

शपथपूर्वक निम्नांकित कथन करता / करती हूँ :-

1. यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता दिनांक को घटना के समय स्थान पर स्वयं उपस्थित था / थी एवं मेरे समक्ष जाँच बिंदु कमाँक से संबंधित निम्न बातें हुई :-

जाँच बिन्दु क्रमांक ( 1 )

जाँच बिन्दु कमांक (2) ...

जाँच बिन्दु क्रमांक (3 ) ....

जाँच बिन्दु क्रमांक (4) ....

जाँच बिन्दु क्रमांक (5 ) ....

जाँच बिन्दु क्रमांक (6 ) .....

घटना हुई , जिसका / जिसकी मैं स्वयं चक्षुदर्शी हूँ । 780 ( 3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2024

या

मुझे इस घटना के संबंध में जिन बिंदुओं पर जाँच होनी है , उन बिंदुओं के संबंध में निम्न जानकारी जाँच बिन्दु कमांक ( 1 )

जाँच बिन्दु क्रमांक (2) ...

जाँच बिन्दु क्रमांक ( 3 ) .

जाँच बिन्दु कमांक (4 ).....

जाँच बिन्दु क्रमांक (5 ) ...........

जाँच बिन्दु कमांक (6 ) ....

हूँ/ मानती हूँ । ..स्त्रोत से प्राप्त हुई है , जिस पर मैं विश्वास करता हूँ/ करती हूँ । सत्य मानता 2. मैं अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूलप्रति / अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रही हूँ एवं आयोग द्वारा आहुत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा / करूंगी ।

शपथकर्ता / शपथकर्ती

सत्यापन

मैं ...शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूँ/ करती हूँ कि कंडिका-1 से ................ ...की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कंडिका........... जानकारी.. .की ..स्त्रोत से प्राप्त ज्ञान , जिसे मैं सत्य मानता हूँ/ मानती हूँ और विश्वास करता हूँ/ करती हूँ, से सत्य है ।

अतः आज दिनांक ...को स्थान..... कर अपना हस्ताक्षर किया / की / अगूंठा निशानी लगाया / लगायी । .. में सत्यापित

शपथकर्ता / शपथकर्ती स्थानः-

दिनांक:-

780( 4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2024

नोट

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समस्त जानकारी शपथ पत्र द्वारा ही प्रदान करें । 2. शपथ पत्र में जो जानकारी शपथकर्ता के स्वंय के व्यक्तिगत ज्ञान में है और जो अन्य स्त्रोत से प्राप्त ज्ञान में है , उन्हे पूर्णतः स्पष्ट लिखते हुये जानकारी दें ।

3. अपने पहचान के लिये शपथकर्ता , शपथ पत्र पर , अद्यतन स्वंय के फोटो चिपकाकर सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी / पब्लिक नोटरी / न्यायिक मजिस्ट्रेट / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करावें ।

4. अपने पहचान स्थापित करने के लिये शपथकर्ता निम्न दस्तावेज ( जो भी लागू हो संलग्न करे :-)

(i) आधार कार्ड

( ii ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र

(iii ) राशन कार्ड

( iv) स्थानीय मतदाता सूची , जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो,

(v ) स्थानीय कृषक होने से संबंधित खाता की स्वअभिप्रमाणित / पब्लिक नोटरी से अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र

(vi ) किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र , संलग्न करें ।

5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ पत्र निष्पादन का स्थान और तिथि सुस्पष्ट लिखे , जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समक्ष, किस शपथकर्ता द्वारा किसकी उपस्थिति में , किस दिन, किस स्थान पर शपथ लिया गया है ।

हस्ता./-

(दिप्ती गौते ) सचिव.

संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 31 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-31.390/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-07-31.390.