नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-32/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगर पालिका बोदरी, जिला-बिलासपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता हैः-
अनुसूची -1
प्रस्तावित नगर पालिका बोदरी की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः-
| स. क्र. | नगर पालिका बोदरी में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण | जनसंख्या (वर्ष 2011) |
| 1 | नगर पंचायत बोदरी | 17481 |
अनुसूची -2
बोदरी नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगीः-
नगर पंचायत बोदरी की सीमाएं ही नगर पालिका बोदरी की सीमा होंगी।
उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में कलेक्टर-बिलासपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते है। अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2024 क्रमांक एफ 1-32/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2024/18 दिनांक 31-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 31st July 2024
NOTIFICATION
No. F 1-32/2024/18.— In exercise of the powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Municipal Council Bodri, Dist- Bilaspur as per schedule given below :-
SCHEDULE-1
The particulars of areas of Municipal Council Bodri is as under:-
| S.No. | Proposed areas to be included in Municipal Council Bodri | population (Year 2011) |
| 1 | Nagar Panchayat Bodri | 17481 |
SCHEDULE-2
The Revised boundary of Municipal Council Bodri is as under:-
The boundaries of Nagar Panchayat Bodri shall be boundaries of Municipal Council Bodri.
Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writing to the Collector, District-Bilaspur on any official day and time within 21 days from the date of Publication in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.