नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-5/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 338 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियम, 1971 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 81 के उप-नियम (1) में, शब्द ''मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपनी राय के साथ उस दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी के पास भुगतान आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा'' के स्थान पर, शब्द ''मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी प्रत्येक देयक या प्रमाणक पर भुगतान आदेश देने हेतु सक्षम होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये। 2. नियम 81 के उप-नियम (2) का लोप किया जाये।.
3. नियम 90 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः- ''(2) लेखापाल द्वारा चेक एवं ई-पेमेंट तैयार किये जायेंगे। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी चेक एवं ई-पेमेंट पर हस्ताक्षर करने एवं जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये भुगतान आदेश, चेक एवं ई-पेमेंट की सूची, आगामी तीन कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जायेगी.'' अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2024 क्रमांक एफ 5-5/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-5/2024/18 दिनांक 7-8-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 7th August 2024
NOTIFICATION
No. F 5-5/2024/18. In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 338 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Accounts Rules, 1971, namely:-
AMENDMENT
In the said rules,-
1. In sub-rule (1) of rule 81, for the words "Chief Municipal Officer shall submit the documents, with his opinion to the competent authority for payment order" the words, "Chief Municipal Officer shall be competent to issue payment order on each bill or voucher" shall be substituted.
2. Sub-rule (2) of rule 81 shall be omitted.
3. For sub-rule (2) of rule 90, the following sub-rule shall be substituted, namely:-