महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ/12-2/2020/2104/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 54 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 41 के प्रावधानों के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-11-2022 को निरस्त करते हुए राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हैः-
1. आयुक्त/संचालक महिला एवं विकास विभाग एवं पदेन सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
- अध्यक्ष 2. अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग द्वारा नामांकित सदस्य - सदस्य 3. अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा नामांकित सदस्य - सदस्य 4. आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी/ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ
- सदस्य 5. बच्चों के अधिकार व संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वैच्छक संगठन का प्रतिनिधि - 1. श्री सत्यनारायण जायसवाल
2. श्री बलराम सोनी - सदस्य 6. संबंधित जिले के अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति - सदस्य
- सदस्य 7. कार्यक्रम प्रबंधक दत्तक ग्रहण
1. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा इसका कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए रहेगा । 3. यह समिति, तीन सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आबंटित क्षेत्रों में तीन मास में कम से कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्रों का आज्ञापक रूप से निरीक्षण करेंगी और उनके निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षो की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, जिला बाल संरक्षण ईकाई या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी । 4. राज्य निरीक्षण समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 2 की उपधारा ( 21 ) में यथा परिभाषित बाल देखरेख संस्थाओं का प्रारूप 46 में निरीक्षण करेगी। 5. राज्य निरीक्षण समिति यह तय करने के लिए कि संस्था देखभाल और संरक्षण के जरुरतमंद बालकों के लिए है, संस्था में रहने वाले बालकों का या–च्छिक निरीक्षण करेगी ।
6. बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के भ्रमण के दौरान राज्य निरीक्षण समिति उनसे बातचीत करेगी ।
7. राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजेगी।
8. राज्य निरीक्षण समिति, अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए, नियमों के अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं में सुधार और विकास के लिए अनुशंसाएं करेगी तथा इसे उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.