Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) संबंधी

Published 14 August 2024

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
420
Notification no.
क्रमांक 7115/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ.ग./24
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-14.420
Languages
English, Hindi

10000000000

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001 . "

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2024 श्रावण 23 , शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक 7115 /डी. 55 /21-अ/प्रारू./ छ.ग./24. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15-07-2024को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

839 840

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2024

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला ( संशोधन ) अधिनियम , 2024.

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र .22 सन् 2006 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला ( संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा.

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ . 1.

(2) इसकाविस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर राजपत्र में राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाये ।

(3) यहराजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

प्रस्तावना का संशोधन . 2 .

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006 ) (जो इसमें इसके पश्चात्मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है ), की प्रस्तावना में, शब्द "माघी पुन्नी मेला " के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये ।

3.

धारा 1 का संशोधन .

मूल अधिनियम की धारा 1 की उप- धारा ( 1 ) में, संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम , 2006" के स्थान पर , संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प ) मेला अधिनियम, 2006 " प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 2 का संशोधन . 4.

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7 ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाऐं , अर्थात्: -

" (7 ) " मेला" से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ (कल्प) मेला; "

शब्द " कुंभ ( कल्प ) मेला" 5. का प्रतिस्थापन .

मूल अधिनियम में शब्द " माघी पुन्नी मेला" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "कुंभ (कल्प ) मेला " प्रतिस्थापित किया जाए ।

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक 7115 /डी. 55 / 21-अ/प्रारू./छ.ग./ 24 .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 14 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप- सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2024

840(1)

CHHATTISGARH ACT

(No. 6 of 2024)

THE CHHATTISGARH RAJIM MAGHI PUNNI MELA

(AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act , 2006 (No. 22 of 2006) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - Fifth Year of the Republic ofIndia , as follows : -

1.

This Act may be called the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela (Amendment) Act , 2024 . (1)

Short title, extent and commencement .

(2) Itshall extend to such area as may be notified in the Official Gazette , by the State Government , as the Rajim Maghi Punni Mela Area , from time to time .

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of the Preamble .

2. Inthe preamble of the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act, 2006 (No. 22 of2006) (hereinafter referred to as the Principal Act) , for the words "Maghi Punni Mela " , the words "Kumbh ( Kalp ) Mela " shall be substituted .

Amendment Section 1 . of 3. In sub - section ( 1 ) of Section 1 of the Principal Act , for the short title " the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act , 2006 " , the short title " the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006 " shall be substituted .

Amendment Section 2 . of 4. For clause ( 7) of Section 2 of the Principal Act , the following shall be substituted , namely:-

" (7) "Mela " means Kumbh ( Kalp) Mela at Rajim held every year . "

5. In the Principal Act , for the words " Maghi Punni Mela " wherever they occur , the words "Kumbha (Kalp ) Mela " shall be substituted .

Substitution of the words "Kumbh (Kalp ) Mela" .

संचालक , मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 14 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-14.420/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-14.420.