अ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये गये घटना की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)
बलौदाबाजार, दिनांक 16 अगस्त 2024
अधिसूचना (अंतर्गत् धारा 4, सहपठित धारा 8, जांच आयोग अधिनियम 1952) सर्वसाधारण को सूचना
क्रमांक/20/न्या.जां.आ./महकोनी, अमरगुफा/जैतखाम.— छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, द्वारा छ.ग. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 390 रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2024-श्रावण 9, शक 1946 के माध्यम से दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति, समूह या संस्था को उपरोक्त घटना की जांच हेतु गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में जानकारी और शपथ पत्र दिनांक 15-08-2024 तक प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचित किया गया था।
आयोग द्वारा लोकहित में जानकारी और शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के लिए दी गई समयावधि में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से जानकारी/शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने की अवधि को दिनांक 15 सितम्बर 2024 तक बढ़ाया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था घटना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी का साक्ष्य, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के इच्छुक है तो वे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2024 में वर्णित विषय वस्तु, प्रक्रिया विनियम एवं शपथ पत्र प्रारूप अनुसार, पूर्ण पते सहित आवेदन पत्र, पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, जैसा भी स्थिति हो, अपना पंजीयन, दिनांक 15 सितम्बर 2024 तक कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में करा सकते है।
आज दिनांक 16-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी।
हस्ता./-
(दिप्ती गौते) सचिव.