विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2024
आदेश
क्र. 1908/1497/21-ब/छ.ग./2024.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित तालिका की कंडिका 2 में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु तालिका की कंडिका 3 में वर्णित व्यक्ति को अग्रिम आदेश पर्यन्त/अस्थायी रूप से परामर्शदाता नियुक्त करता है :-
| क्र. | कुटुम्ब न्यायालय का नाम | व्यक्ति का नाम |
| 1 | 2 | 3 |
| धमतरी | सुश्री मीना गुप्ता झंवर |
छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.