छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2024
आदेश
क्रमांक एफ-51-1(1)/तीन(एक)-17/पंचा.निर्वा./नि.संशो./2020/1324.⸺ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 11(2) के अपेक्षानुसार आयोग एतद्द्वारा पूर्व में निर्धारित प्ररूप क एवं ख की कण्डिका () में उल्लेखित शब्द और चिन्ह ''(यदि जारी किया गया है)'' तथा प्ररूप ग के आक्षेपकर्ता की विशिष्टियां एवं आक्षेपित व्यक्ति की प्रविष्टि की कण्डिका (ङ) में उल्लेखित शब्द और चिन्ह ''(यदि जारी की गई हो)'' को विलोपित किया जाता है।
(माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)
हस्ता./-
(आलेाक कुमार श्रीवास्तव) उप-सचिव.