छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2024
संशोधित आदेश
क्रमांक एफ-46-3/तीन(एक)/न.पा./प्र.मु./2019/1328.⸺ छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14(1), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5(2) के अपेक्षानुसार आयोग एतद्द्वारा पूर्व में निर्धारित प्ररूप क एवं ख की कण्डिका () में उल्लेखित शब्द और चिन्ह ''(यदि जारी किया गया है)'' तथा प्ररूप ग के आक्षेपकर्ता की विशिष्टियां एवं आक्षेपित व्यक्ति की प्रविष्टि की कण्डिका (ङ) में उल्लेखित शब्द और चिन्ह ''(यदि जारी की गई हो)'' को विलोपित किया जाता है।
(माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)
हस्ता./-
(सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे) सचिव.