वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-34/2024/वा.क.(आब.)/पांच(61). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-
संशोधन
1/ उक्त नियमों -
नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्-
| क्रं. | मदिरा का प्रकार | वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर |
| 1. | देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP | रूपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 2. | विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2024-25 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :- | |
| 1. रूपये 950/- तक | रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 2. रूपये 951/- से 1250/- तक | रूपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 3. रूपये 1251/- से 1850/- तक | रूपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 4. रूपये 1851/- से 2400/- तक | रूपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 5. रूपये 2401/- से 3500/- तक | रूपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 6. रूपये 3501/- से 4500/- तक | रूपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 7. रूपये 4501/- से 6500/- तक | रूपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 8. रूपये 6501/- से 8500/- तक | रूपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 9. रूपये 8501/- से 11,000/- तक | रूपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 10. रूपये 11,001/- और उससे अधिक | रूपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 3. | बीयर (माल्ट) मदिराः- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रूपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रूपये 101/- से 120/-प्रति ब.ली. तक (3) रूपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक | ड ्यूटी दर ( 1) रूपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रूपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रूपये 175/-प्रति ब.ली |
| 4. | सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :- | |
| (क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट) | वर्ष 2024-25 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| (ख) बीयर (माल्ट मदिरा) | वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 120/- प्रति बल्क लीटर |
टीपः- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।
2/ उक्त संशोधन दिनांक 01-09-2024 से प्रवृा होगा।