नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-6/2023/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 324 एवं धारा 328 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नगर पंचायत इंदौरी की परिषद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला-कबीरधाम को प्रशासक नियुक्त करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2024
क्रमांक एफ 1-6/2023/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2023/18 दिनांक 21-08-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 21st August 2024
NOTIFICATION
No. F 1-6/2023/18.— In exercise of the powers conferred under section 324 and section 328 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby appoint appoint Sub Divisional Officer (R.) District-Kabirdham as administrator to execute function of Nagar Panchayat Indouri till further Orders.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.