विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2024
आदेश
क्रमांक 2138/2043/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नंद कुमार देवांगन, विशेष लोक अभियोजक (NDPS), धमतरी की सेवाएॅ समाप्त करते हुये उनके स्थान पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS), के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री चन्द्रशेखर राजपूत को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (NDPS) नियुक्त करता है।
उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.