सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 4-5/2018/एक-7. - छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री इंदर सिंह उबोवेजा, मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर के पूर्व न्यायाधिपति को दिनांक 22 अगस्त, 2024 को प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2024
क्रमांक एफ 4-5/2018/एक-7. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2024 का अंंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
Atal Nagar, the 23rd August 2024
NOTIFICATION
No. F 4-5/2018/1-7. - In exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 3 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the Governor of Chhattisgarh has appointed Justice (Retired) Shri Inder Singh Uboweja, former Judge of Hon'ble Chhattisgarh High Court, Bilaspur as Pramukh Lokayukt of Chhattisgarh Lok Ayog on 22th August 2024.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.