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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री कुबेर जैन, कांकेर, विशेष लोक अभियोजक (Atrocity) की नियुक्ति संबंधी

Published 23 August 2024

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
448
Notification no.
क्रमांक 2163/2368/21-ब/छ.ग./2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-23.448
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2024

आदेश

क्रमांक 2163/2368/21-ब/छ.ग./2024. - राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, श्री दीपक मण्डल, विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), कांकेर की सेवाएॅ समाप्त करते हुये उनके स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर (छ.ग.) में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री कुबेर जैन को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (Atrocity) नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शहाबुद्‌दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 23 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-23.448/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-23.448.