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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्रीमती अंजना द्रोणाचार्य तिवारी, अधिवक्ता को कबीरधाम, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के लिये विशेष लोक अभियोजक (POCSO) की नियुक्ति संबंधी

Published 30 August 2024

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
463
Notification no.
क्रमांक 2242/2369/21-ब/छ.ग./2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-30.463
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2024

आदेश

क्रमांक 2242/2369/21-ब/छ.ग./2024. - राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 (1) के अनुसार, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कबीरधाम, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 32 (1) के अंतर्गत श्रीमती अंजना द्रोणाचार्य तिवारी, अधिवक्ता को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (POCSO) नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग., विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 30 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-30.463/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-08-30.463.