वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-36/2024/वाक/पांच (65) - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची में 01 सितंबर, 2024 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
छत्तीसगढ़ मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची में,-
(क) अनुक्रमांक 4 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट ''25 प्रतिशत'' के स्थान पर, ''14.5 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2024
Atal Nagar, the 23rd August 2024NOTIFICATION
No. F 10-36/2024/CT/V (65).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Schedule to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) with effect from 01 September, 2024, namely:-
AMENDMENT
In the Schedule to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),-
(a) In column (3) of serial number 4, for "25 percent", the words "14.5 percent" shall be substituted.