Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

अग्रिम आदेश पर्यन्त/अस्थायी रूप से परामर्शदाता नियुक्ति संबंधी

Published 03 September 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
479
Notification no.
क्रमांक 2277/1494/21-ब/छ.ग./2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-09-03.479
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

आदेश

क्रमांक 2277/1494/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन्‌ 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित तालिका की कंडिका 2 में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु तालिका की कंडिका 3 में वर्णित व्यक्ति को अग्रिम आदेश पर्यन्त/अस्थायी रूप से परामर्शदाता नियुक्त करता हैः-

क्र. कुटुम्ब न्यायालय का नाम व्यक्ति का नाम
1 2 3
जशपुर श्रीमती इंदूमती यादव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शहाबुद्‌दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 03 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-09-03.479/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-09-03.479.