विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2024
आदेश
क्रमांक 2179/2548/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आदित्य कुमार झा, श्री रणवीर सिंह भामरा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री विजय कुमार लांजे, सरोज गुप्ता, श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री मोहन लाल साहू, कु. शमीम रहमान, श्रीमती वर्षा राठौर, श्री अवध नारायण द्विवेदी, श्री राजेन्द्र जैन, श्री रत्नेश पाण्डेय एवं श्री अजय जोशी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायपुर, छ०ग० की सेवाएं समाप्त करते हुये, राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 18 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, श्री वीरूराम सोनबेर, श्री राहुल गुप्ता, श्री कैलाश अगासे, श्री रितेश अवस्थी, श्री पारेश्वर बाघ, श्री विजय कुमार यादव, वर्षा जैन, श्री राजेन्द्र कुमार मल्होत्रा, श्रीमती जानकी बिलथरे, श्रीमती रश्मि रानी, कु. पूजा मोहिते एवं श्री बंसत कुमार गोड़ अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायपुर जिला रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है।
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ०ग० शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी ।
उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008- शासकीय अभिभाषकों की फीस के मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.