उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 20 अगस्त 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 3-3/2019/38-2.— छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 1027/प्र.परि. /प्र.अध्या./के.के.मो.यू./2019/20482, दिनांक 25-07-2024 द्वारा के. के. मोदी यूनिवर्सिटी, ग्राम-महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 57 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।
2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। 3. उपरोक्त अध्यादेश 1 जुलाई, 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.
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