विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 सितम्बर 2024
आदेश
क्रमांक 3206/2196/21-ब/छ.ग./2024. - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट न्यायालय, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुनील कुमार सोनवानी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक के लिए विशेष लोक अभियोजक (PC Act) नियुक्त करता है।
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.