राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2024
सूचना
क्रमांक एफ 11-11/2023/7-1. - छत्तीसगढ़ खनन पट्टे, खदान पट्टे के अधीन निर्धारण नियम, 1987, संबंधित नियम, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ-37-1-सात-शा-8-87, दिनांक 04 दिसम्बर, 1987 द्वारा प्रकाशित है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुकूलित किया गया था, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 सहपठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निरसित करना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।
कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, कक्ष क्रमांक एम 1-23, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव
Atal Nagar, the 27th September 2024
NOTICE Any objection or suggestion regarding the said proposal received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Room No. M 1-23, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAMESH KUMAR SHARMA, Special Secretary.