सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 4-8/2024/एक-6. - इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा ''छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण'' का पुनर्गठन किया गया था। राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करता हैः-
उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएः-
| 1 | माननीय मुख्यमंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | क्षेत्र के माननीय विधायक | उपाध्यक्ष |
| 3 | राज्य मंत्री मण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगण | सदस्य |
| 4 | प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित सांसद | सदस्य |
| 5 | प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् राज्य सभा सांसद | सदस्य |
| 6 | माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र- 16 रायगढ़ 25 कोटा 26 लोरमी 28 तखतपुर 29 बिल्हा 31 बेलतरा 33 अकलतरा 34 जांजगीर-चांपा 35 सक्ती 36 चंद्रपुर 37 जैजेपुर 40 बसना 41 खल्लारी 42 महासमुंद 44 कसडोल 45 बलौदाबाजार 46 भाटापारा 47 धरसीवां 48 रायपुर ग्रामीण 53 अभनपुर 54 राजिम 57 कुरूद 58 धमतरी 59 संजारीबालोद 61 ग ुण्डरदेही 62 पाटन 63 दुर्ग ग्रामीण 68 साजा 69 बेमेतरा 71 पंडरिया 72 कवर्धा 73 खैरागढ 75 राजनांदगांव 76 डोंगरगांव 77 खुज्जी | सदस्य |
| 7 | प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष | सदस्य |
| 8 | अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास/कल्याण से जुड़े अधिकतम 2 समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 9 | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन | सदस्य |
| 10 | प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| 11 | माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव | सदस्य-सचिव |
प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।