सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 4-4/2024/एक-6. - इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा ''बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण'' का पुनर्गठन किया गया था। राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करता है :-
उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएः-
3- प्राधिकरण का गठन-
प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार होगाः-
| 1 | माननीय मुख्यमंत्री | अध्यक्ष | |||||||
| 2 | प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित माननीय विधायक (अ.ज.जा आरक्षित) | उपाध्यक्ष | |||||||
| 3 | राज्य मंत्री मण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगण | सदस्य | |||||||
| 4 | प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित सांसद | सदस्य | |||||||
| 5 | प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् राज्य सभा सांसद | सदस्य | |||||||
| 6 | माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र- | सदस्य | |||||||
| 79 | अंतागढ | 80 | भानुप्रतापपुर | 81 | कांकेर | ||||
| 82 | केशकाल | 83 | कोण्डागांव | 84 | नारायणपुर | ||||
| 85 | बस्तर | 86 | जगदलपुर | 87 | चित्रकोट | ||||
| 88 | दन्तेवाड़ा | 89 | बीजापुर | 90 | कोंटा | ||||
| 7 | प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष | सदस्य | |||||||
| 8 | आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम 2 समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनित) | सदस्य | |||||||
| 9 | मुख्य सचिव | सदस्य | |||||||
| 10 | प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति वि0 विभाग | सदस्य | |||||||
| 11 | माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव | सदस्य-सचिव |
प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.