उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 16-14/2022/38-2. - चूंकि नीचे दिये गये कारणों से, अर्थात् :-
(1) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर के कार्यकलापों में कुप्रशासन तथा अव्यवस्था;
(2) विश्वविद्यालय में आंतरिक विवाद एवं समन्वय के अभाव के कारण स्वस्थ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण का अभाव; और
(3) जनसाधारण एवं छात्रों की दृष्टि में विश्वविद्यालय के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट :
और यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है, जिसमें संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का प्रशासन, उक्त विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये गये बिना, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार नही चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना उक्त विश्वविद्यालय के हितों के समीचीन हैः अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2024 क्रमांक एफ 16-14/2022/38-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-09-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 26th September 2024
NOTIFICATION
No. F 16-14/2022/38-2. - Whereas, due to the reasons mentioned below, namely :-
(1) maladministration and disorder in the conduct of the affairs of Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja, Ambikapur;
(2) absence of healthy academic and administrative atmosphere in the University on account of lack of coordination and internal disputes; and
(3) deterioration in the credibility of the University in the eyes of public and students: